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सहरसा : पंचायत चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा सार्वजनिक स्थलों का उपयोग

पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार का दौर शुरू हो गया है। पर्चा पोस्टर के साथ जन संपर्क अभियान तेज हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 06:57 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 06:57 PM (IST)
सहरसा : पंचायत चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा सार्वजनिक स्थलों का उपयोग
सहरसा : पंचायत चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा सार्वजनिक स्थलों का उपयोग

ेसहरसा। पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार का दौर शुरू हो गया है। पर्चा पोस्टर के साथ जन संपर्क अभियान तेज हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले बयानबाजी। ऐसा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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घर के सामने नारा लगाने पर रहेगी रोक

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पंचायत चुनाव के संबंध में जारी गाइडलाइन में किसी के घर के सामने नारा लगाना प्रतिबंधित है। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जाति व भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी

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उम्मीदवार खोल सकते हैं चुनाव कार्यालय

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पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं परंतु इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देनी होगी कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है। किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे।

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सरकारी उपक्रम पर पोस्टर बैनर लगाने पर रोक

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पंचायत चुनाव में शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्रामगृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार एवं चारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे। ऐसे भवनों पर बैनर नहीं लटकाएंगे ना ही किसी प्रकार का नारा लिख सकते हैं।

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कोट प्रचार प्रसार संबंधी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है । उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी । जितेंद्र कुमार

बीडीओ

नवहट्टा


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