बिहार बोर्ड को मिली लापरवाही की बड़ी सजा, छात्रा को देना होगा पांच लाख जुर्माना, जानिए
बिहार राज्य सूचना आयोग ने बिहार बोर्ड की लापरवाही को देखते हुए निर्देश दिया है कि जिस छात्रा ने सूचना मांगी उसे पांच लाख जुर्माना के तौर पर दिए जाएं। छात्रा ने जवाब मांगा था।
सहरसा, जेएनएन। बिहार बोर्ड अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। कभी रिजल्ट को लेकर तो कभी एडमिट कार्ड पर गलत फोटो अपलोड करने को लेकर, तो कभी परीक्षा में होनेवाली लापरवाही को लेकर बोर्ड पर तरह-तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब बोर्ड पर सूचना मांगने पर जानकारी मुहैया नहीं करने का आरोप लगा है और इस आरोप पर बोर्ड को पांच लाख का आर्थिक दंड लगाया गया है।
बिहार राज्य सूचना आयोग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। लापरवाही को देखते हुए आयोग की तरफ से आवेदिका छात्रा को जुर्माने की राशि देने का निर्देश दिया गया है। मामला एक छात्रा के रसायन शास्त्र में फेल होने का है। बीते 10 जनवरी को आयोग ने यह आदेश पारित किया।
जानकारी के अनुसार रानीबाग निवासी हारुण रसीद की पुत्री जोया रहमान ने 2017 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। रसायन शास्त्र में उसे फेल कर दिया गया। छात्रा का कहना है कि उसकी परीक्षा ठीक गई थी। इसके बाद उसके पिता द्वारा उक्त विषय की कॉपी की छायाप्रति सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत देने की मांग की गई, लेकिन उन्हें छायाप्रति नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की।
राज्य सूचना आयोग के बार-बार के निर्देश के बाद भी कॉपी की छायाप्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसे लेकर राज्य सूचना आयोग ने अंतिम सुनवाई में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर घोर लापरवाही बरतने, टाल-मटोल का रवैया अपनाने एवं आवेदक को सूचना नहीं देने के मामले में दोषी पाते हुए आवेदक को बतौर हर्जाना पांच लाख रुपये देने का निर्देश दिया। यह राशि छह माह के अंदर देने को कहा गया है।
इधर, छात्रा के पिता हारुण रसीद ने कहा कि पांच लाख रुपये से उनकी पुत्री का शैक्षणिक कॅरियर तो नहीं बन जाएगा। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराने की बात कही है।