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सहरसा में 8 वर्षीय बच्ची से यौन शोषण, नाबालिग आरोपित अरेस्ट; पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

Published: Thu, 13 Aug 2026 06:19 PM (IST)

सिमरीबख्तियारपुर के एक गांव में आठ वर्षीय बच्ची से यौन शोषण और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने ...और पढ़ें

सहरसा में 8 वर्षीय बच्ची से यौन शोषण नाबालिग आरोपित अरेस्ट; पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

सहरसा में 8 वर्षीय बच्ची से यौन शोषण नाबालिग आरोपित अरेस्ट; पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

HighLights

  1. आठ वर्षीय बच्ची से यौन शोषण और मारपीट का गंभीर मामला।

  2. पुलिस ने 15 वर्षीय आरोपित विधि विरुद्ध बालक को किया निरुद्ध।

  3. पीड़िता को सहरसा चिकित्सीय जांच के लिए भेजा गया है।

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है।

वहीं, पीड़ित बच्ची को चिकित्सीय जांच के लिए सहरसा भेजा गया है। मामले की जांच महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर स्वीटी कुमारी कर रही हैं।

चारा काटने गई थी बच्ची

पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि घटना नौ अगस्त की दोपहर की है। बच्ची मवेशियों के लिए चारा काटने खेत की ओर गई थी। इसी दौरान पड़ोस का 15 वर्षीय किशोर उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान घर में ले गया।

आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ जबरन यौन शोषण किया। बच्ची द्वारा विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट की। आवेदन में बच्ची का गला और शरीर मरोड़कर उसे बेहोश करने का भी आरोप लगाया गया है।

स्वजनों पर दबाव बनाने का आरोप

पीड़िता की मां का आरोप है कि घटना की जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचीं और बच्ची को बेहोशी की हालत में पाया। बच्ची को अस्पताल ले जाने के दौरान आरोपित के कुछ जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया।

आरोप है कि मामले को दबाने के उद्देश्य से निजी चिकित्सक से बच्ची का इलाज कराया गया। पीड़िता के पिता के 12 अगस्त को राजस्थान से लौटने के बाद भी परिवार पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है।

आवेदन के अनुसार, सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराने और पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए मोटरसाइकिल छीनने की बात भी कही गई है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इसके बाद पीड़िता के माता-पिता बख्तियारपुर थाना पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता और पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

बख्तियारपुर थानाध्यक्ष जयशंकर कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित किशोर को विधि विरुद्ध बालक के रूप में निरुद्ध किया गया है।

पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सहरसा भेजा गया है। मामले की जांच महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर स्वीटी कुमारी कर रही हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपित दोनों नाबालिग हैं।