मतदाता पहचान पत्र न हो, तो न घबराएं वोटर
रोहतास। यदि मतदाता के पास निर्वाचन आयोग से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है, तो उन्हें घबर
रोहतास। यदि मतदाता के पास निर्वाचन आयोग से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 15 विकल्पों को मान्य किया है, जिसके सहारे मतदान किया जा सकता है। मान्य दस्तावेज पर वोट देने से न तो मतदान कर्मी रोक सकते हैं, न दंडाधिकारी व सुरक्षा बल। यदि मतदान कर्मी या दंडाधिकारी मान्य दस्तावेज पर वोट देने से रोकते हैं, तो मतदाता संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को फोन कर सूचित कर सकते हैं।
विकल्प के तौर पर आयोग से मान्य दस्तावेज :
- पासपोर्ट
- ड्राइ¨वग लाइसेंस
- आयकर का पहचान पत्र
- राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों व डाकघरों द्वारा 28 फरवरी 2017 से पूर्व जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा 28 फरवरी 2017 तक जारी फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- 28 फरवरी 2017 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- मनरेगा के तहत 28 फरवरी 2017 तक जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज यथा - पट्टा व रजिस्ट्री केवाला
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- फोटोयुक्त बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
- मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 28 फरवरी 2017 से पूर्व जारी विद्यार्थियों के पहचान पत्र
- आधार कार्ड।