दहेज हत्या मामले में पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास
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रोहतास। पत्नी की हत्या से जुड़े के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए एडीजे पंद्रह बिजेंद्र कुमार राय की अदालत ने पति को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई । वहीं पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा पाने वाला नंदू पासी चेनारी थाना क्षेत्र के मल्हीपुर का निवासी हैं।
अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि नंदू पासी पर अपनी ही पत्नी करने का आरोप है। इसके विरुद्ध सात अक्टूबर 2016 को कुदरा थाना क्षेत्र के देवराढ़ कला के श्रीकांत पासी ने चेनारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया है कि घटना से छह वर्ष पूर्व उसकी बहन सरिता कुमारी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही अभियुक्त के द्वारा इनकी बहन को मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित किया जाता था। जिसे नही देने पर नंदू द्वारा गर्दन दबा कर हत्या कर दी गई। वहीं साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को जला दिया गया था। कोर्ट ने दहेज हत्या में दस साल व साक्ष्य छिपाने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है।वही कोर्ट ने उसपरर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा नही करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।