328 दवाओं की बिक्री पर रोक, दुकानदारों में हड़कंप
केंद्र सरकार ने 328 फिक्सड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं की बिक्री और वितर।
रोहतास। केंद्र सरकार ने 328 फिक्सड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के लिए जारी अध्यादेश के बाद अब जिले में भी इन दवाओं पर तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इन दवाओं को सेहत के लिए काफी नुकसानदेह माना गया है। जिससे दवा दुकानदारों में हड़कंप है। उनके पास स्टॉक की गई दवाओं को ले असमंजस कायम है। उनका कहना है कि इन दवाओं को वे कैसे व कहां नष्ट करें, यह गंभीर समस्या है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 328 प्रकार दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की थी। इनमें खांसी, सर्दी, बुखार, दर्द, कैल्सियम, मधुमेह समेत अन्य बीमारियों की दवा शामिल है। राज्य औषधि प्रशासन का भी मानना है कि इन
इन 328 प्रकार की दवाओं के प्रयुक्त सामग्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है। इनसे मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। जिला औषधि प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि राज्य औषधि नियंत्रक र¨वद्र कुमार ¨सहा के निर्देश पर इन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी बिक्री व निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दवा दुकानदारों को इन दवाओं को 24 घंटे के अंदर काउंटर से हटाने का निर्देश दिया गया है। प्रतिबंधित दवाओं की सूची भी दुकानदारों को उपलब्ध करा दी गई है। इन दवाओं में कई प्रतिष्ठित कंपनियों की दवा भी शामिल है। गौरतलब है कि फिक्सड डोज कॉम्बिनेशन में दो या इससे अधिक दवाओं का निश्चित मेल होता है। दुकानदारों में हड़कंप :
328 प्रकार की दवाओं को प्रतिबंधित किए जाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप है। वे इन दवाओं को कैसे नष्ट करें, इसे ले औषधि नियंत्रण कार्यालय में दौड़ भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर दुकान से इन दवाओं को हटाने के निर्देश से जिले में पांच करोड़ से अधिक की दवा नष्ट करनी पड़ेगी। कहते हैं एसडीसी :
केंद्र सरकार की अधिसूचना के आलोक में 328 प्रकार की दवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सहायक औषधि नियंत्रक व ड्रग इंस्पेक्टर को इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी करते हुए हर हाल में आदेश का अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। इसके पूर्व गत वर्ष जून माह पांच दवाओं पर भी रोक लगाई गई थी। प्रतिबंधित दवा बेचे जाने पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दुकानदारों पर कार्रवाई होगी।
र¨वद्र कुमार ¨सहा
राज्य औषधि नियंत्रक