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सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू खाकर थूका तो जाएंगे जेल

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया है। इसके मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार ने बचाव ले सार्वजनिक स्थलों पर पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू आदि का सेवन कर जहां-तहां थूकने पर पूर्व से ही प्रतिबंध लगा दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Apr 2020 09:49 PM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 06:07 AM (IST)
सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू खाकर थूका तो जाएंगे जेल
सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू खाकर थूका तो जाएंगे जेल

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया है। इसके मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार ने बचाव ले सार्वजनिक स्थलों पर पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन कर जहां-तहां थूकने पर पूर्व से ही प्रतिबंध लगा दिया है। अगर सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो दो सौ रुपये जुर्माना या छह महीना तक जेल में रहना पड़ सकता है। एसडीएम लाल ज्योति नाथ शाहदेव ने प्रशासन से इस संबंध में कार्रवाई का निर्देश दिया है।

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एसडीएम ने कहा कि पदाधिकारी इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे में से एक है। यत्र-तत्र थूकने से कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना होती है। साथ ही गंदगी फैलाने से वातावरण दूषित होता है। कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने वालों पर भी दो सौ रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन कर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी जगहों पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगाने को कहा गया है।


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