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नगर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

रोहतास। धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज बिहारी लाल के न्य

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 07:41 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 07:41 PM (IST)
नगर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
नगर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

रोहतास। धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज बिहारी लाल के न्यायालय ने सासाराम नगर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले का परिवाद महावीर स्थान, सासाराम निवासी उमेश कुमार राय दर्ज कराया है। जिसमें एक शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से अलग-अलग कोर्स कर रहे 225 छात्रों का अंक प्रमाण पत्र एवं प्रोविजनल प्रमाण पत्र पैसे जमा करने के बावजूद जारी नहीं कराने का आरोप लगाया था। परिवादी उक्त संस्थान का कोचस क्षेत्र का शाखा प्रभारी है। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया।

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