रोहतास: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम जेल और जुर्माना, चाचा ने सगी भतीजी से किया गंदा काम
अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी चाचा खलील अंसारी को 20 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ित को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, सासाराम: रोहतास जिला अदालत ने पॉक्सो के मामले में आरोपी शख्स को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम के तहत रामजी यादव की अदालत ने सुनाया है।
अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी चाचा खलील अंसारी को 20 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई है। 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ित को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक इजहार अंसारी ने बताया कि खलील अंसारी ने 9 मई 2020 को रात्रि में अपने सगे भाई की 13 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर, आईओ समेत सभी गवाहों की गवाही हुईं। इसके बाद घटना सही पाए जाने पर अदालत ने दुष्कर्म करने वाले पीड़िता के चाचा खलील अंसारी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है