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दहेज लेनदेन में मध्यस्थता करने वाला भी होगा बराबर का दोषी

दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान के तहत मंगलवार को अनुमंडल सभागार में अनुमंडल क्षेत्र के मुखिया को प्रशिक्षण दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Dec 2019 06:13 PM (IST)Updated: Tue, 03 Dec 2019 06:13 PM (IST)
दहेज लेनदेन में मध्यस्थता करने वाला भी होगा बराबर का दोषी
दहेज लेनदेन में मध्यस्थता करने वाला भी होगा बराबर का दोषी

दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान के तहत मंगलवार को अनुमंडल सभागार में अनुमंडल क्षेत्र के मुखिया को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि सर्वे करें कि कहां-कहां शादी होती है और उन्हें हिदायत करें कि वहां उन्हें युवक-युवतियों की शादी कराएं, जिनका पंचायतों द्वारा निबंधन की अनुशंसा की जाती है। यह सख्त हिदायत दिया कि वहां बाल विवाह न हो। तीन प्रति में दोनों का निबंधन लेना है।

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प्रशिक्षक ने बताया कि दहेज लेनदेन के लिए मध्यस्थता करने वाला भी बराबर का दोषी है। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा से संबंधित फाइल, फोल्डर, बैनर आदि मुहैया नहीं कराया गया था। प्रतिभागियों को संबंधित कीट उपलब्ध नहीं थे, जिससे उन्हें परेशानी हुई। प्रशिक्षण में मुख्य प्रशिक्षक के अलावे एसडीएम लाल ज्योतिनाथ शाहदेव, प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, डेहरी बीडीओ अरुण कुमार सिंह, अवर निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, मुखिया हरिद्वार प्रसाद, सकलदीप कुमार, धर्मेंद्र चौधरी, सोनिया कुंअर, जावेद आलम, मंजू देवी, रेशमा देवी, अर्चना कुमारी, प्रमोद कुमार सिंह, अंजनी कुमारी, प्रेमलता देवी, हीरालाल सिन्हा, हरेंद्र राम सहित अन्य उपस्थित थे।


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