काराकाट थानाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट
आइओ की गवाही हेतु लंबित एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे 18 रविरंजन के न्यायालय ने काराकाट थानाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 12:11 AM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 06:15 AM (IST)
आइओ की गवाही हेतु लंबित एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे 18 रविरंजन के न्यायालय ने काराकाट थानाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
काराकाट थाना से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में कई बार तत्कालीन आइओ सह दारोगा चक्रधर सिंह को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए काराकाट थानाध्यक्ष को आदेश जारी किया था । जिसके बावजूद उक्त थानाध्यक्ष आजतक मामले में लापरवाही बरत रहे थे । कोर्ट ने यह आदेश एसपी रोहतास के माध्यम से जारी किया है।
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