हत्या के मामले में मां-बेटा को उम्रकैद
रोहतास। हत्या के मामले में ़फास्ट ट्रैक कोर्ट दो रविद्रमनी त्रिपाठी की अदालत ने मां-बेटे को
रोहतास। हत्या के मामले में ़फास्ट ट्रैक कोर्ट दो रविद्रमनी त्रिपाठी की अदालत ने मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।सजा पाए अभियुक्तों में शिवसागर थाना क्षेत्र के तोरना निवासी राधेश्याम प्रसाद व उसकी मां मराछी देवी शामिल है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक श्रीकांत सिंह ने बताया कि 27 जनवरी 03 को शिवसागर थाना क्षेत्र के तोरना गांव में ढेला फेंकने को ले उत्पन्न विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। अभियुक्तों के घर पर उक्त तिथि को किसी के द्वारा एक ढेला फेक दिया गया था, जिस पर राधेश्याम प्रसाद व उसकी मां मराछी देवी दोनों इस मामले के सूचक उपेंद्र प्रसाद के घर पर जाकर गाली गलौज करने लगे। जब सूचक की मां ललिता देवी ने मना किया, तो राधेश्याम प्रसाद व उसकी मां ने ललिता देवी का बाल पकड़ कर जमीन पर पटक लोहे के रॉड से सर पर प्रहार कर दिया। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई, इस दौरान सूचक व उसके पिता बचाने गए तो उसपर भी अभियुक्तों ने प्रहार कर दिया। ललिता देवी की इलाज के लिए बनारस ले जाने के क्रम में रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इस मामले में राधेश्याम प्रसाद व उसकी मां मराछी देवी पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से दस गवाहों ने गवाही दी थी।