Rohtas: शराब के मामले में दो भाइयों को 10-10 साल कैद की सजा, कोर्ट ने 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया
Rohtas News शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में रोहतास के अपर जिला जज सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायालय प्रथम शैलेन्द्र कुमार पांडा ने सुनवाई करते हुए दो भाइयों को पांच- पांच लाख रुपए अर्थदंड सहित 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले किशोर कुमार एवं कन्हैया कुमार दोनों दावथ थाना के कोआथ के निवासी हैं।
जागरण संवाददाता, सासाराम: शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में रोहतास के अपर जिला जज सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायालय प्रथम शैलेन्द्र कुमार पांडा ने सुनवाई करते हुए दो भाइयों को पांच- पांच लाख रुपए अर्थदंड सहित 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।
सजा पाने वाले किशोर कुमार एवं कन्हैया कुमार दोनों दावथ थाना के कोआथ के निवासी हैं।
मामले में आठ महीने के अंदर कोर्ट ने सुनाया फैसला
100 लीटर महुआ शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार
संवाद सूत्र, राजपुर। स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र के अलग अलग जगहो से मंगलवार को शराब लेकर जा रहे दो धंधेबाज को 100 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार धंधेबाज राजपुर थाना क्षेत्र के दयाल गंज गांव निवासी बिपिन सिंह तथ कुशधर टोला निवासी सुभाष कुमार बताया जाता है।
थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने कहा कि सूचना मिली थी कि अमरपुर गांव की तरफ से एक व्यक्ति बाइक पर शराब लेकर आ रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त रोड में निकल पड़े तभी एक बाईक आ गया पुलिस ने बाइक रोक तलाशी ली डिक्की में रखी हुई 20 लीटर महुआ शराब बरामद की गई।
वहीं, दूसरी तरफ काव नदी तट से पुलिस ने 80 लीटर शराब व बनाने के उपकरणों के साथ कुशधर टोला निवासी सुभाष को धर दबोचा। दोनों गिरफ्तार धंधेबाज की पुलिस ने मेडिकल जांच कराने के बाद जेल भेज दिया।
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