जानलेवा हमला में साढ़े पांच साल की सजा
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रोहतास। जानलेवा हमला एवं शस्त्र अधिनियम से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे आठ दीनानाथ सिंह की अदालत ने शुक्रवार को एक अभियुक्त को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता भुवर पांडेय काराकाट थाना के चौगाई का निवासी है। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सात नवंबर 2002 को बृजमोहन पंडित को भुवर पांडेय ने अपने दरवाजे पर बैठने को लेकर गाली गलौज करने लगा। जिसके बाद गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कोर्ट इस मामले में अभियुक्त को साढ़े पांच साल की सजा व दस हजार का जुर्माना व आर्म्स एक्ट में पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड अदा नही करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास में रहना पड़ेगा।