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रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना तैयार करने वाले भवनों को होल्डिग टैक्स में मिलेगी छूट

पेज तीन फोटो संख्या 1 - जल जीवन हरियाली अभियान को ले सरकार ने कसी कमर - जिले के आधा द

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Aug 2019 05:26 PM (IST)Updated: Mon, 26 Aug 2019 06:16 PM (IST)
रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना तैयार करने वाले भवनों को होल्डिग टैक्स में मिलेगी छूट
रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना तैयार करने वाले भवनों को होल्डिग टैक्स में मिलेगी छूट

रोहतास। जल है, तो कल है। धरती का गिरता जल स्तर अब सरकार के लिए गंभीर चिता का विषय बन गया है। सरकारी स्तर पर इस मुहिम को जल-जीवन और हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया है। जिसके तहत शहरी क्षेत्र में रेनवाटर हार्वेस्टिग करने वाले भवनों के मालिक को होल्डिग टैक्स में सरकार पांच फीसद की छूट देगी। जिले के छह नगर निकायों मे स्थित कुल 427 निजी भवनों को रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना के निर्माण के लिए चिह्नित किया गया है। इन भवनों पर हार्वेस्टिग संरचना के निर्माण कराने के लिए मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर उन्हे अपने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना का निर्माण कराना होगा। ऐसा नही करने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश नगर विकास विभाग ने निकायों को दिया है। आदेश में विभाग ने उनके मकानों को सीज करने की बात कहीं है। रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना के लिए सबसे ज्यादा डिहरी-डालमियानगर निकाय में 237 निजी भवनों और कोआथ में सबसे कम तीन भवनों को चिह्नित किया गया है।

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गुगल मैप से चिन्हित किए गए भवन:- रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना के लिए सूचीबद्ध भवनों को गुगल व जीआईएस मैप के माध्यम से चिन्हित किया गया है। सूची मे ऐसे भवनों को शामिल किया गया है, जिनके छत का आकार 500 वर्ग मीटर से अधिक है या फिर जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है। सूचीबद्ध भवनों मे निजी व्यवसायिक भवन, कोचिग संस्थान, निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम आदि शामिल हैं। इन भवनों पर प्रत्येक 100 वर्ग मीटर के अनुसार छह घनमीटर के हिसाब से रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना का निर्माण कराया जाएगा। रिचार्ज पीट को छोटे-छोटे कंकड़ों, ईट की जाली या नदी के बालू से भरा जाना है। संरचना का निर्माण कर इसे जालीदार कंक्रीट स्लैब से ढ़का जाएगा।

पांच फीसद टैक्स में मिलेगी छूट: चिह्नित भवनों पर रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना का निर्माण कराने वाले मकान मालिकों को होल्डिग टैक्स मे पांच फीसद की छूट दी जाएगी। छूट लेने के लिए मकान मालिकों को रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना निर्माण का प्रमाण पत्र देना होगा। नगर निकाय द्वारा उनके दावों की जांच की जाएगी। इसके बाद ही उन्हे छूट का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले चिन्हित भवनों पर संरचना के निर्माण कराने के लिए निकायों के द्वारा मकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर संरचना का निर्माण कराना होगा। नही तो मकान को सीज करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कहती है ईओ-

रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना के लिए चिह्नित मकान के मालिकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिस प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर मकान मालिकों को संरचना का निर्माण कराना होगा।

कुमारी हिमानी, ईओ - नप सासाराम

ग्राफिक्स- नगर निकाय का नाम- चिहित किए गए भवनों की संख्या

1. सासाराम- 103

2. डिहरी-डालमियानगर- 237

3. बिक्रमगंज- 14

4. कोआथ- 03

5. नोखा- 50

6. नासरीगंज -20


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