विभाग का तुगलकी फरमान: शिक्षक बहाली प्रक्रिया में न डालें बाधा, नई नियमावली का किया विरोध तो गिरेगी गाज
विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीईओ को निर्देश दिया है कि नई नियमावली के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि बहाली प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सके।
जागरण संवाददाता, सासाराम : बिहार में नई शिक्षा नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। नई नियमावली का नियोजित शिक्षकों ने विरोध करने का निर्णय लिया है, जिसे देखते हुए विभाग ने विरोध करने वाले शिक्षकों पर नियम संगत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीईओ को निर्देश दिया है कि नई नियमावली के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि बहाली प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सके।
बता दें कि नई नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही सरकारी विद्यालयों शिक्षक बन सकेंगे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा का प्राप्त होगा। नियोजित शिक्षकों को भी इस दर्जा को पाने के लिए बीपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
इस कारण नियोजित शिक्षक नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं और नई नियमावली में संशोधन करने का दबाव बना रहे हैं। विरोध तेज करने के लिए शिक्षकों ने चरणबद्ध धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है ताकि सरकार उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा दे सके।
इसे देखते हुए विभाग ने नियमावली का विरोध करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का मन बनाया है। जिले के उच्च विद्यालय में 759 तो प्लस टू में 817 शिक्षक के पद खाली है, जिसके लिए बीपीएससी के माध्यम से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी।