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डीईओ के निर्देश के आलोक में 21 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद

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By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Apr 2019 06:47 PM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 06:35 AM (IST)
डीईओ के निर्देश के आलोक में 21 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद
डीईओ के निर्देश के आलोक में 21 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद

रोहतास। एक पखवारा पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रेमचंद प्रसाद द्वारा मूल विद्यालय को छोड़ अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद करने का निर्देश प्रभावी होने लगा है। निर्देश के आलोक में सासाराम प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी भीम सिंह ने कुल 21 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद करते हुए उन्हें मूल विद्यालय में लौटा दिया है। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि कई शिक्षक मूल विद्यालय से अन्यत्र विद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत हैं। जिसके कारण बच्चों के शिक्षा अधिकार अधिनियम निष्प्रभावी हो रही है। निर्देश जारी होने की तिथि से उन्हे विरमित समझे जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार कन्या मध्य विद्यालय बजरंग पाठशाला से किरण श्रीवास्तव, कन्या प्राथमिक विद्यालय करनसराय से अमरजीत सिंह, कन्या प्राथमिक विद्यालय तकिया से बैजंती कुमारी, मध्य विद्यालय कठडिहरी से कामता राम, मध्य विद्यालय फजलगंज वीणा कुमारी, मध्य विद्यालय जयपुर बालक से अनिल कुमार वर्मा, मध्य विद्यालय गौरक्षणी से रागिनी, मध्य विद्यालय गोटपा से अमरनाथ, प्राथमिक विद्यालय बढ़ैयाबाग से दानिश राजा, प्राथमिक विद्यालय बेलवॉ इफ्तेखार अंसारी, प्राथमिक विद्यालय छोटी लाइन उदय नारायण, प्राथमिक विद्यालय नयाय श्रुति दिव्या, प्राथमिक विद्यालय अहरांव संजीव कुमार, स्पेशल मुस्लिम कन्या मध्य विद्यालय गीता कुमारी, उर्दू मध्य विद्यालय शाहजलालपीर मुहम्मद राशिद, उर्दू प्राथमिक विद्यालय चौखंडी मंजर हुसैन, कबीरगंज उर्दू मध्य विद्यालय नग्मा तब्सुम, मध्य विद्यालय गुरू लक्ष्मण राम आलमगंज गीता कुमारी व उसी स्कूल में पदस्थापित पूनम कुमारी गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय डिलियां से विश्वनाथ सिंह को उनके मूल विद्यालय में लौटाया गया है। प्रतिनियोजन रद किए जाने के आदेश पर नाम नहीं छापने की शर्त पर कई शिक्षकों ने सवाल उठाया। कहा कि यह आदेश सालों से निर्वाचन और नियोजन इकाई के नाम पर प्रखंड और अनुमंडल कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षकों पर क्यों नहीं प्रभावी हो रहा है।

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