पंचायत चुनाव में प्रखंड स्तर पर किया जाएगा वाहनों का अधिग्रहण
पूर्णिया। पंचायत चुनाव में इस बार प्रखंड स्तर पर वाहनों की व्यवस्था की जानी है। प्रत्येक प्रखंड म
पूर्णिया। पंचायत चुनाव में इस बार प्रखंड स्तर पर वाहनों की व्यवस्था की जानी है। प्रत्येक प्रखंड में कम से कम दो से तीन सौ वाहनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर वाहन कोषांग का गठन किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए वाहन कोषांगे के नोडल अधिकारी सह जिला परिवहन अधिकारी रामशंकर ने बताया कि जिले में दस चरणों में चुनाव होना है। जिले में 29 सितंबर से बनमनखी प्रखंड में पंचायत का चुनाव शुरू हो रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में उपयोग होने वाले वाहनों का अधिग्रहण प्रखंड स्तर पर होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष को वाहन अधिग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में वाहन कोषांग शुरू हो चुका है। जिलास्तर से प्रखंडों को सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होगा।
=======
800 से 12 सौ रुपये तक मिलेगा वाहन किराया
वाहन कोषांग के नोडल अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों का किराया प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। विभागीय स्तर पर अधिग्रहित होने वाले वाहनों के लिए किराए की दर का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी वाहनों का अधिग्रहण किया गया था उस समय जिस दर पर राशि का भुगतान किया गया। उसी दर पर पंचायत चुनाव में भी राशि का भुगतान किया जाएगा। बताया कि छोटी कार सामान्य के लिए 800 रुपये, वातानुकूलित के लिए 900 रुपये, जीप, कमांडो जिप्सी के लिए 900 रुपये भाड़ा निर्धारित है। बोलेरो, सुमो, नॉन एसी गाड़ी के लिए 1000 रुपए और एसी के लिए 1200 रुपए किराया निर्धारित है। जायलो, स्कॉर्पियो तवेरा एसी गाड़ी के लिए 1600 रुपए, इनोवा और सफारी एसी गाड़ी के लिए 1700 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों के लिए लॉग बुक भी तैयार कर लिया गया है। किलोमीटर की दर से वाहनों में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।
=======
हर प्रखंड के लिए दो-तीन सौ वाहनों की होगी आवश्यकता
विभागीय स्तर पर चुनाव कार्य के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में मतदान केन्द्रों के हिसाब से वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके अलावा पेट्रोलिग मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक समेत अन्य अधिकारियों के लिए वाहन का अधिग्रहण का काम होगा। हरेक प्रखंड में करीब दो से तीन सौ वाहन चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित किए जाएंगे।
========
ऑटो, ई रिक्शा, ट्रैक्टर का भी होगा इस्तेमाल
पंचायत चुनाव में स्कॉर्पियो, सुमो, मार्शल, जाइलो, क्वालिस, इनोवा, टवेरा, सफारी, बस, मिनी बस, ट्रक, टैक्सी, सिटी राइड, छोटी कार, जीप,कमांडर, बोलेरो, विक्रम, मैजिक, मेटाडोर,ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर और ट्रेलर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अधिग्रहण की जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष को दी गई है।