दहेज हत्या में पति को उम्रकैद
पूर्णिया। दहेज हत्या के एक मामले में मु.गैशुल साकिन ओली टोला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई
पूर्णिया। दहेज हत्या के एक मामले में मु.गैशुल साकिन ओली टोला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा के.हाट थाने की काड संख्या 39/18 के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, इस वाद में अभियोजन की ओर से साक्ष्य लोक अभियोजक महराणा प्रताप सिंह व अपर लोक अभियोजक उदय कुमार केशरी ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मृतका साहिन प्रवीण की शादी अभियुक्त से घटना के करीब पांच वर्ष पूर्व हुई थी। घटना तिथि के करीब छह माह पूर्व से टेंपो का ऋण चुकता हेतु अभियुक्त पति बारबार मृतका को मायके से रुपये लाने को कहता और प्रताड़ित करता था। घटना तिथि 10 जनवरी, 2018 को सूचक खैरू निशा को फोन आया कि आपकी पुत्री को आग मे जल गई है। सूचक लोग आकर मृतका को सदर अस्पताल पूर्णिया में भर्ती किया। जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। ज्यादा जलने के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अभियोजन की और से कुल छह लोगों की गवाही हुई थी। सजा धारा 304 की भादंवि के तहत दी गई है।