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डकैती कांड में बाप-बेटे सहित तीन को दस वर्ष की सजा

पूर्णिया: फा‌र्स्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार सिन्हा ने डकैती के एक मामले में स˜

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 07:29 PM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 02:01 PM (IST)
डकैती कांड में बाप-बेटे सहित तीन को दस वर्ष की सजा
डकैती कांड में बाप-बेटे सहित तीन को दस वर्ष की सजा

पूर्णिया: फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार सिन्हा ने डकैती के एक मामले में सत्रवाद विचारण संख्या 633/06 बीकोठी थाना कांड संख्या 84/5 में बुधवार को सजा सुनायी है। इस मामले में अभियुक्त जगदीश मेहता व उसके दो बेटे मनोज मेहता और पिंटू मेहता को धारा 395, 120 बी भादंवि के तहत दस वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी। न्यायाधीश ने अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताए गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया।

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घटना 30 सितंबर, 2005 के मध्य रात्रि की है। इस वाद के सूचक अरुण कुमार मेहता अपने घर पर सोए हुए थे। तभी कुछ लोग हथियार से लैश होकर घर में घुसकर सूचक की मां से चाभी मांगा और लूटपाट की। फिर डकैतों ने अनिल मेहता की खोज की और उसके साथ भी मारपीट कर घर में लूटपाट की। इस दौरान दो गोली भी चलाई गई। सूचक ने अपने घर की खिड़की से तीनों अभियुक्तों की पहचान की। अनिल मेहता खून से लथपथ था जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वाद के अभियोजक हरेराम ठाकुर थे। इस मामले में नौ गवाही हुई।


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