86 मवेशी लदे तीन ट्रक जब्त, बनमनखी से जा रहा था बंगलादेश
पूर्णिया। पूर्णिया पुलिस ने जिले के दो अलग-अलग थाने में मवेशी लदे तीन ट्रक को जब्त किया है।
पूर्णिया। पूर्णिया पुलिस ने जिले के दो अलग-अलग थाने में मवेशी लदे तीन ट्रक को जब्त किया है। इसमें कुल 86 बैल एवं बछड़े शामिल थे। पुलिस ने यह कार्रवाई एनिमल वेलफेयर बॉर्ड ऑफ इंडिया की सूचना पर की। मिली जानकारी के आधार पर मीरगंज थाना अध्यक्ष मेनका रानी एवं बायसी थाना अध्यक्ष अनमोल यादव के द्वारा सोमवार की रात मिली सूचना के बाद मवेशी लदे ट्रकों को जब्त करने की कारर्वाई की गई है। इसमें दो ट्रक मीरगंज थाना के द्वारा जब्त किया गया है। इसमें कुल 54 मवेशी लदे थे। जिसमें दबने के कारण छह की मौत हो गई थी। वहीं बायसी थाना के द्वारा एक ट्रक जब्त किया गया है। जिसमें कुल 32 बछड़े लदे थे। पुलिस को देखते ही ट्रक का चालक फरार हो गया। बताया जाता है कि मीरगंज थाना पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मवेशी लदे दोनों ट्रकों को जब्त करने में सफलता पायी। पूर्णिया के सदर डीएसपी राज कुमार साह ने कहा कि पुलिस ने मवेशी लदे ट्रकों को जब्क कर कारर्वाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस तस्करी के खेल में शामिल सभी तस्करों को खोज निकालेगी। वहीं
इस संबंध में एनिमल वेलफेयर बॉर्ड ऑफ इंडिया की पदाधिकारी नीलू गुप्ता ने बताया कि सोमवार को वे बनमनखी स्थित मवेशी हाट गई थी। वहां से 15 से अधिक बड़े ट्रक एवं लगभग 25 छोटे ट्रकों से बड़ी संख्या में मवेशी को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पशुकल्याण बोर्ड के कार्यकर्ताओं को अपना पीछा करते मवेशी तस्करों ने बार-बार अपना मार्ग बदलकर चकमा देने की कोशिश की। कठिन प्रयास के बाद पुलिस ने इन वाहनों को पकड़ने में हमारी मदद की। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र मवेशियों के व्यापार एवं तस्करी का प्रमुख केंद्र है। यहां से मवेशियों को अवैघ रूप से पश्चिम बंगाल एवं फिर वहां से बांगलादेश भेजा जाता है। तस्करी के संबंध में पुलिस को बार-बार सूचना देने के बाद भी कई थानों की पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं गयी। उन्होंने कहा कि बनमनखी से लेकर सरसी तक के थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गयी लेकिन इन थानों की पुलिस द्वारा कोई कारर्वाई नहीं की गयी। इसके बाद जब मीरंगज पुलिस को सूचना दी गयी और सूचना मिलने के बाद मीरगंज पुलिस ने इस मामले में कदम उठाया। उन्होंने कहा कि यहां से प्रतिदिन दो हजार से अधिक मवेशियों को बांगलादेश ले जाया जाता है। बिहार में पशु संरक्षण एक्ट की धारा तीन, चार, चार ए एवं चार बी के तहत वध के लिए मवेशियों की तस्करी निषिद्ध है एवं यह एक संज्ञेय अपराध है। इसके बावजूद यदि मवेशी तस्करी का यह गोरख धंधा चल रहा है तो इसमें निश्चित रूप से प्रशासन की मिलीभगत है।