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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा

पूर्णिया। पूर्णिया के पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्यासागर पाडे ने सोमवार को सत्र वाद संख्या 412

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 11:26 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 11:26 PM (IST)
हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा
हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा

पूर्णिया। पूर्णिया के पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्यासागर पाडे ने सोमवार को सत्र वाद संख्या 412 / 2016 में जो की नगर थाना काड संख्या 33 / 2016 पर आधारित था के तीनों अभियुक्तों गुरुचरण ऋ षि ग्राम भरेली थाना बौसी बसेटी जिला अररिया एवं खर्चन ऋ षि और कालेश्वर ऋ षि दोनों ग्राम बैजनाथ नगर थाना श्रीनगर जिला पूर्णिया को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी एवं जेल में बिताए गई अवधि को उपरोक्त सजा में से बाद कर दिया जाएगा। घटना का कारण था की अभियुक्त खर्चन ऋ षि और मृतक मनोज ऋ षि दोनों बंगलुरू में काम करते थे उसी दौरान दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी कारण से घटना तिथि 2 फरवरी 2016 को रात्रि आठ बजे जब मृतक मनोज ऋ षि फुलौरी चौक श्रीनगर से अपने घर बैजनाथ नगर जा रहा था तो रास्ते में अशोक ऋ षि के घर के सामने सभी अभियुक्तों ने मिलकर उसे घेर लिया और पकड़ कर कालेश्वर ऋ षि के घर में ले गए एवं उसे बुरी तरह से लाठी-डंडे इत्यादि से मारपीट कर जख्मी कर दिया। जिस कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। रात हो जाने के कारण मृतक की पत्‍‌नी सुबह अस्पताल ले गई जहा पर डाक्टरों ने जाच के बाद कहा कि जख्मी की आंत और किडनी में चोट लगने के कारण खराब हो चुकी है इसका इलाज यहा संभव नहीं है इसी वजह से उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। परंतु पैसे के अभाव में वह है अपने पति को इलाज हेतु बेहतर इलाज हेतु कटिहार मेडिकल कॉलेज नहीं ले जा सकी और उसकी मृत्यु हो गई। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों को पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे को संचालित पर लोक अभियोजक राहुल राजा ने किया।

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