जदयू विधायक बीमा भारती पर हत्या का आरोप, वारंट हुआ जारी
रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। उनपर और उनके निजी सचिव पर चंचल पासवान की हत्या के आरोप लगे हैं।
पूर्णिया [जेएनएन]। बिहार में सत्ताधारी जदयू की विधायक बीमा भारती के खिलाफ पूर्णिया कोर्ट ने हत्या के एक मामले में गैरजमानती वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने केे बाद उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। उनपर और उनके एक निजी सचिव पर चंचल पासवान की हत्या का आरोप लगा है।
जानकारी के अनुसार रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ हत्या के एक मामले में पूर्णिया की कोर्ट ने गैर जमानतीय वांरट जारी करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश बीमा भारती, महावीर मंडल एवं मोटका अवधेश के खिलाफ चंचल पासवान हत्याकांड में दिया है। चंचल पासवान की हत्या छह मई 2005 को भवानीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी।
हत्याकांड में विधायक बीमा भारती सहित उनके पति अवधेश मंडल को नामजद किया गया था। इस मामले में आरोप पत्र समर्पित करने के दौरान पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में विधायक व उनके कुछ सहयोगियों के नाम आरोप पत्र से हटा दिए थे।
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कोर्ट ने इस मामले में चंचल पासवान की पत्नी सोनिया देवी सहित उसके बेटे-बेटी की गवाही के बाद चार फरवरी 2017 को विधायक बीमा भारती सहित तीन अन्य को आरोपित किया था। इसके बाद विधायक बीमा भारती ने अग्रिम जमानत के लिए जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जो खारिज हो गई।
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इस मामले में जदयू विधायक बीमा भारती ने कहा कि उन्हें गैरजमानती वारंट के आदेश के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील की है।