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कोविड गाइडलाइन के बीच विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू

पूर्णिया। बिहार विधान सभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही मंगलवार से

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Oct 2020 07:36 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 01:09 AM (IST)
कोविड गाइडलाइन के बीच विधानसभा चुनाव 
के तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू
कोविड गाइडलाइन के बीच विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू

पूर्णिया। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही मंगलवार से नामंकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव अधिसूचना जारी होने बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राहुल कुमार और एसपी विशाल शर्मा ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में चल रही तैयारी की जानकारी दी।

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जिलाधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक आवेदनों की समीक्षा होगी। 23 अक्टूबर नाम वापसी का अंतिम दिन है। जिले के सभी सात विधानसभा के लिए इस बार 21 लाख 12 हजार 847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले के 3098 मतदान केंद्रों में से 1293 मतदान को क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है।

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के नौ मामले हुए हैं दर्ज डीएम ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में 9 मामला दर्ज करवाया गया है। साथ ही जिले में 89 लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में इस बार कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर 80 साल से अधिक उम्र वाले और पीडब्लूडी मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की भी सुविधा है। बीएलओ के माध्यम से 45 हजार मतदाताओं के घर-घर फॉर्म 12 बी पहुंचाया गया है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के 5 दिनों के अंदर सभी फॉर्म को वापस मंगवा कर उसे सभी निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करवाया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जिन मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव करवाने का फैसला किया है उन्हें पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं मतदान बल पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

हर विस क्षेत्र में बनेंगे पांच-पांच मॉडल बूथ इस बार जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र में 5-5 मॉडल बूथ का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही 159 मतदान केंद्र का संचालन सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। हरेक विधानसभा में 1-1 बूथ पीडब्लूडी बूथ और 1052 बूथ मिक्स बूथ रहेंगे जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष मतदानकर्मी शामिल रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-संक्रमण काल के कारण इस बार मतदान केंद्रों पर व्यापाक इंतजाम किए गए हैं। मतदान में शामिल सभी कर्मियों को कोविड सेफ्टी किट दिये जा रहे हैं। जिसमें हैंड ग्लव्स, 6 मास्क,. फेस शील्ड शामिल है। वहीं मतदाताओं को एक हैंड ग्लव्स उपलब्ध करवाया जाएगा। वैसे मतदाता जो साइन नहीं कर सकते हैं उनके लिए कॉटन बड की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मतदान केंद्र पर बायो मेडिकल वेस्ट कलेक्शन की भी व्यवस्था की गई है। सभी सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर मतदान केंद्र में प्रतिनियुक्त आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम के माध्यम से बायो वेस्ट मेडिकल कालीकट कर उसे पीएचसी तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरूद्ध प्रसाद यादव भी मौजूद थे।

व्यय कोषांग, हर खर्च पर रख रही है नजर

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 2015 बैच के आइआरएस रोहित कुमार भाइसरे को अमौर ,बायसी, कसबा और पूर्णिया सदर विधानसभा के लिए व्यय प्रेक्षक बनाया है। जबकि 2011 बैच के आईआरएस धर्मराज को बनमनखी, रुपौली और धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का व्यय प्रेक्षक बनाया गया है। दोनों व्यय प्रेक्षक पूर्णिया पहुंच चुके हैं। वहीं व्यय कोषांग तीन शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया है। व्यय कोषांग हर खर्च पर नजर रख रही है। आम जनता भी सी-विजिल एप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।

चुनावी सभा के दौरान करना होगा कोविड गाइड लाइन का पालन

जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों को कोविड-19 का पालन करना अनिवार्य है। कोविड-19 गाइडलाइन के दौरान बंद कमरे में आयोजित सभा के दौरान सीटिग क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। बंद कमरा में आयोजित बैठक के लिए अधिकतम 200 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा 43 मैदान को चिह्नित किया गया है जहां चुनावी सभा का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन हर सभा में थर्मल स्क्रीनिग के साथ-साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।


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