इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना विदेश की सड़कों पर भरें फर्राटा
पूर्णिया। अगर आप शहर की गलियों से निकल कर विदेश की चिकनी सड़कों पर फर्राटा भरना चाह
पूर्णिया। अगर आप शहर की गलियों से निकल कर विदेश की चिकनी सड़कों पर फर्राटा भरना चाहत हैं तो सात दिनों में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए परिवहन विभाग की साइट पर जाकर ऑन लाइन आवेदन करना होगा। इस बाबत जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि पूर्णिया परिवहन कार्यालय में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा उपलब्ध है। कहा कि 11 माह में अब तक 32 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है। बताया कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक परमिट जैसा दस्तावेज है। जिसकी वैधता एक साल की रहती है। लाइसेंस को दो से सात दिनों में प्राप्त किया जा सकता है। बता दें कि भारत में बने ड्राइविंग लाइसेंस को कई देशों में मान्यता दी जाती है। दुर्घटना आदि की स्थिति में इंटर नेशनल लाइसेंस बनवाने से आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में भी मदद मिलती है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जिस जिले में आपका पहले से ड्राइविंग लाइसेंस बना है। वहा से इंटर नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ज्यादा परेशानी नहीं है। अन्यथा दूसरे जगह से बनवाने में आपको उस परिवहन कार्यालय से एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा, जो आवेदन के साथ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद परिवहन कार्यालय से सीएमवी चार फॉर्म प्राप्त कर उसे भर कर जरूरी दस्तावेज के साथ हस्ताक्षर कर जमा करना पड़ेगा। भरे गए फॉर्म में किसी तरह की गलत जानकारी दिए जाने पर आवेदन को रद्द भी किया जा सकता है। बता दें कि सीएमवी चार फॉर्म के साथ ही किसी पंजीकृत डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना होगा।
एक हजार रूपये लगेगा लाइसेंस शुल्क
साधारण तौर पर लर्निंग लाइसेंस बनवाने में 790 रूपए देना होता है। वही लर्निंग लाइसेंस को स्थाई बनवाने पर लगभग 22 सौ रूपये लगता है। जबकि बने हुए लाइसेंस के बाद इंटर नेशनल लाइसेंस बनवाने में एक हजार रुपए का शुल्क देना होगा। यह शुल्क चालान के रूप में जमा करना पड़ता है।
लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
इंटर नेशनल लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है। नागरिकता के साथ पासपोर्ट, जिसकी वैधता कम से कम छ माह हो, चार पासपोर्ट साइज फोटो, आप जिस देश जा रहे हैं वहां के आने और जाने के फ्लाइट टिकट, वैलिटेड वीजा, आधार कार्ड जरूरी है।
कई भाषाओं में बनवा सकते है लाइसेंस
जिला परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किए जा रहे प्रमाण पत्र को आप कई भाषाओं जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश, जर्मन, अरबी, इतालवी, चाइनिज आदी में प्राप्त कर सकते हैं।