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बकायेदारों को दी गई कर माफी प्रक्रिया की जानकारी

पूर्णिया। वाणिज्य कर कार्यालय में शुक्रवार को बैठक आयोजित कर जीएसटी से पूर्व के बकाये का वन

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 08:57 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jan 2020 06:14 AM (IST)
बकायेदारों को दी गई कर माफी प्रक्रिया की जानकारी
बकायेदारों को दी गई कर माफी प्रक्रिया की जानकारी

पूर्णिया। वाणिज्य कर कार्यालय में शुक्रवार को बैठक आयोजित कर जीएसटी से पूर्व के बकाये का वन टाइम सेटेलमेट स्कीम के तहत लाभ लेने संबंधित जानकारी दी गई।

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बिहार राज्य कर आयुक्त नंद किशोर राज ने स्कीम का लाभ किस प्रक्रिया के तहत ली जाए इसके बारे व्यवसायी, अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंड को बताया। कहा गया कि व्यवसायी योजना के तहत आवेदन कर पुरानी देनदारी को एक बार में माफी के साथ समाप्त कर सकते हैं। वैसे व्यवसायी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं जो कोई अपील या रिवीजन दायर नहीं किया हो। बकाये कर पर 65 प्रतिशत की छूट मिलेगी और ब्याज एवं अर्थ दंड की राशि पर 90 प्रतिशत माफी होगी। इसके लिए 25 मार्च तक आवेदन प्रपत्र वन को भरकर संबंधित कार्यालय के अधिकारी के पास या ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। स्कीम से जुड़े विशेष जानकारी वाणिज्य कर विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में चैंबर ऑफर कॉमर्स के अध्यक्ष जगत लाल वैश्यंत्री, अधिवक्ता कैलाश मोहन मिश्रा, सुमन सिन्हा, मनोज झा, मनोज पोद्दार, सुभाष मोदी, नागेंद्र जैन, चार्टर्ड अकाउंटेट आशिष जैन, प्रवीण कुमार सहित अन्य व्यवसायी, अधिवक्ता एवं सीए मौजूद थे।


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