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पशु अत्याचार अधिनियम के तहत तीन को जेल

By Edited By: Published: Thu, 29 Nov 2012 08:21 PM (IST)Updated: Thu, 29 Nov 2012 09:50 PM (IST)
पशु अत्याचार अधिनियम के तहत तीन को जेल

रूपौली (पूर्णिया), निसं: रूपौली थाना पुलिस ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को तब पकड़ा जब उसके व्यापारी मवेशी के साथ अत्याचार पर उतर आए थे। उन्होंने एक ट्रक में 29 बैलों को ना सिर्फ लाद रखा था बल्कि उसके साथ मारपीट भी कर रहे थे। यह ट्रक 28 नवंबर की रात को डोभा सड़क पर गश्ती के दौरान पकड़ा गया। पुलिस को देख ट्रक चालक फरार हो गया। जबकि तीन व्यापारी पकड़ में आ गए। जिसे न्यायिक हिरासत में पूर्णिया भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार व्यापारी मो. शमसूल ग्राम डोभा, शिवनाथ यादव एवं तिलकधारी यादव दोनों कटिहार जिला के प्राणपुर थाना के बाबूपुर गांव के हैं, ने एक ट्रक (बीआर-10जी-2652) पर 29 बैलों को लाद रखा था तथा उनके साथ बेरहमी से अत्याचार कर रहे थे। पुलिस पर नजर पड़ते ही ट्रक ड्राईवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष दीपांकर श्रीज्ञान ने तीनों व्यापारियों को पशु अत्याचार अधिनियम धारा 11 के तहत जेल भेज दिया तथा कांड संख्या 168/12 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मवेशियों को कांजी हाउस में भेज दिया गया है।

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