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नेशनल हाइवे पर खुल सकती है आपकी दुकान, 30 साल के लिए लीज पर जमीन दे रही है सरकार

एनएच किनारे सुविधा केंद्र बनाने के लिए लीज पर मिलेगी जमीन अधिकतम 30 वर्षों के लिए लीज पर मिलेगी जमीन वार्षिक रूप से तय होगा किराया प्रत्येक 40 से 60 किमी पर बनेगा केंद्र टोल प्लाजा से दूरी होगी कम से कम एक किमी

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Mon, 15 Feb 2021 10:45 AM (IST)Updated: Mon, 15 Feb 2021 10:45 AM (IST)
नेशनल हाइवे पर खुल सकती है आपकी दुकान, 30 साल के लिए लीज पर जमीन दे रही है सरकार
बिहार में नेशनल हाइवे के किनारे खुल सकती है आपकी दुकान।

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में स्‍वरोजगार की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक अच्‍छी खबर है। अब वे बिहार से गुजरने वाले तमाम नेशनल हाइवे के किनारे अपनी दुकान खोल सकेंगे। इसके लिए सरकार उन्‍हें लीज पर जमीन देगी। यह लीज एग्रीमेंट 30 साल के लिए है। इसके तहत लीज वाली जमीन का किराया सालाना आधार पर देना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय ने एक नीति तैयार की है।

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बिहार में तेजी से हो रहा राजमार्गों का विकास

बिहार में प्राय: सभी नेशनल हाइवे को तेजी से व‍िकसित किया जा रहा है। इसमें बिहार से गुजरने वाला सबसे प्रमुख राजमार्ग जीटी रोड यानी नेशनल हाइवे-2 भी शामिल है। बक्‍सर-पटना और बक्‍सर-गया जैसे नेशनल हाइवे के निर्माण और चौड़ीकरण में हाल के दिनों में तेजी आई है। इन राजमार्गों के किनारे अगर व्‍यवसाय के लिए जमीन मिल जाए तो मुनाफे की संभावना अच्‍छी रहेगी।

लीज के लिए माननी होती सरकार की शर्तें

इस योजना के तहत जमीन की लीज हासिल करने के लिए सरकार की शर्तों को मानना जरूरी होगा। यह जमीन सुविधा केंद्र खोलने के लिए दी जाएगी, जिसका मकसद हाइवे से गुजरने वाले लोगों की सहूलियत है। यहां आप वहीं काम कर सकेंगे, जिसके लिए विभाग ने अनुमति दी है। विभाग ने सुविधा केंद्र पर संचालित होने वाली गतिविधियों की रूपरेखा पूरी तरह तय कर दी है। इससे इतर गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।


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