दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक छोड़ सकेंगे पटाखे, नियम तौड़ने पर पुलिस करेगी कार्रवाई Patna News
दीपावली की रात पटाखे छोड़कर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। इसके लिए समय का निर्धारण कर दिया गया है।
पटना, जेएनएन। दिवाली की रात राजधानी में आठ से दस बजे तक ही पटाखा छोड़ा जा सकेगा। इस आशय का आदेश बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को दे दिया है। एेसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति रात्रि दस बजे के बाद पटाखा न छोड़े।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिवाली की रात पटाखा छोडऩे की अवधि निर्धारित की गई है। रात्रि दस बजे के बाद पटाखा छोडऩे वालों पर जिला प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। इस संबंध में सभी थानेदारों को भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए प्रदूषण बोर्ड की ओर से पिछले एक सप्ताह से स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं।
दीपों का त्योहार मनाएं
सामूहिक रूप से छोड़ें पटाखे
बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि दीपावली दीपों का त्योहार है। इसे दीपों के साथ मनाएं तो बेहतर होगा। बोर्ड कोशिश कर रहा है कि लोग पटाखा न छोड़ें या कम से कम छोड़े। अगर छोडऩा अनिवार्य हो तो सामूहिक रूप से छोड़ें। इससे त्योहार का उत्साह दोगुना हो जाता है। अध्यक्ष का कहना है कि चटाई वाले पटाखों से ज्यादा प्रदूषण होता है। इसलिए इस तरह के पटाखों से दूर रहने की जरूरत है। इसके अलावे ज्यादा आवाज वाले पटाखों से भी बचने की जरूरत है। पटाखों की खरीदारी हमेशा लाइसेंसधारी दुकानों से ही करें। उन्हें मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
समय के बाद पटाखा छोडऩे पर थानेदार को सूचित करें
बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि अगर कोई रात्रि दस बजे के बाद पटाखा छोड़ता है और आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप बिना संकोच स्थानीय थानेदार को सूचित करें। रात्रि दस बजे के बाद पटाखा छोडऩे पर रोक लगाना उनकी जिम्मेदारी है। थानेदार अगर आपकी बात अनसुनी करें तो प्रशासन के वरीय अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं।