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यासीन भटकल की मदद से बेउर जेल से फरार हो सकते हैं आतंकी

बेऊर जेल में बंद आतंकी अपने बॉस इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के यासीन भटकल के संपर्क में हो सकते हैं। वे कभी भी उसकी मदद से जेल से फरार हो सकते हैं। इसकी जानकारी पटना पुलिस को स्टेट स्पेशल ब्रांच की ओर से दी गई है।

By Pradeep Kumar TiwariEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2015 03:09 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2015 05:48 PM (IST)
यासीन भटकल की मदद से बेउर जेल से फरार हो सकते हैं आतंकी

पटना। बेऊर जेल में बंद आतंकी अपने बॉस इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के यासीन भटकल के संपर्क में हो सकते हैं। वे कभी भी उसकी मदद से जेल से फरार हो सकते हैं। इसकी जानकारी पटना पुलिस को स्टेट स्पेशल ब्रांच की ओर से दी गई है।

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इन आतंकियों के लिए बेऊर जेल की सिक्योरिटी से लेकर कोर्ट में इनकी पेशी के दौरान विशेष चौकसी बरते जाने का आदेश भी दिया गया है। यह लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहित सभी पुलिस जोन और रेंज को भेजा गया है।

दो दिन पहले पटना पुलिस को मिले इस लेटर के बाद एसएसपी विकास वैभव ने भी इन लोगों की टाइट सिक्योरिटी के संबंध में आदेश दिया है। इन लोगों की कोर्ट में पेशी कराने से पहले सात थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सभी थानेदार खुद इन लोगों को स्कार्ट करते हुए अपना इलाका पास करवाएंगे। साथ ही उस एरिया के लोगों पर भी खास नजर रखी जाएगी जिधर से इन्हें ले जाया जाएगा।

भटकल के आईएसआईएस कनेक्शन का असर

स्पेशल ब्रांच की ओर से भेजे गये लेटर में यह साफ लिखा है इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल जो हैदराबाद जेल में बंद है। उसका कनेक्शन एसआईएसआई के लोगों से हो गया है। इसका दावा भटकल ने किया था और वह उनकी मदद से जेल से आजाद हो सकता है। ऐसे में बिहार के जेलों में भी बंद आतंकी भटकल के संपर्क में हो सकते हैं। वे भी इसकी मदद से जेल से भाग सकते हैं।

आज होनी है आंतकियों की पेशी

गांधी मैदान में प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली में हुए ब्लास्ट मामले की सुनवाई एनआइए कोर्ट में चल रही है। गांधी मैदान थाने में दर्ज एफआइआर में इन लोगों के ट्रायल के मद्देनजर सोमवार को उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन और इम्ति्याज अंसारी उर्फ आलम को एडीजे वन सौरभ कुमार की कोर्ट में पेश किया जाएगा।

एसएसपी विकास वैभव ने इस संबंध में बेऊर, एयरपोर्ट, गर्दनीबाग, सचिवालय, कोतवाली, गांधी मैदान और पीरबहोर थाना को हाई अलर्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सिक्योरिटी को ही ध्यान में रखते हुए पीरबहोर थानाध्यक्ष को कोर्ट में भी इनकी पेशी के दौरान वहां मौजूद रहने का आदेश जारी किया गया है।


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