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गोपालगंजः युवक की हत्या में दोषी महिला सहित तीन को आजीवन कारावास, छेड़खानी के विरोध पर ली थी जान

विजयीपुर थाना क्षेत्र के पगरा बाजार स्थित अपने घर में अकेली युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की धारदार हथियार की गई हत्या मामले में एडीजे आठ के न्यायालय ने तीन आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 15 Apr 2021 05:51 PM (IST)Updated: Thu, 15 Apr 2021 05:51 PM (IST)
गोपालगंजः युवक की हत्या में दोषी महिला सहित तीन को आजीवन कारावास, छेड़खानी के विरोध पर ली थी जान
गोपालंगज में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रतीकात्मक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : विजयीपुर थाना क्षेत्र के पगरा बाजार स्थित अपने घर में अकेली युवती के साथ छेड़खानी की घटना का विरोध करने पर युवक की धारदार हथियार की गई हत्या मामले में तीन आरोपित को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एडीजे आठ राजेंद्र कुमार पाण्डेय के न्यायालय ने 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषी को सजा काटने के लिए चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया।  

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सन 2018 में हुई थी वारदात

जानकारी के अनुसार 22 जुलाई 2018 को विजयीपुर थाना क्षेत्र के पगरा बाजार में एक युवती के साथ छेड़कानी की घटना को अंजाम दिया गया। इस बात की जानकारी होने पर युवती के परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया। परिवार के लोगों के विरोध पर छेड़कानी  करने वाला आरोपित विजयीपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रामनारायण उर्फ छोटे राम वहां से चला गया। कुछ देर के बाद आरोपित रामनारायण उर्फ छोटे राम चार अन्य लोगों के साथ रंजीत कुमार राम उर्फ बब्लू राम के दरवाजे पर पहुंच गया तथा उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी।

50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

इस घटना में रंजीत कुमार राम उर्फ बब्लू राम की दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी तथा सुबास राम तथा तारकेश्वर राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को लेकर रंजीत कुमार राम की पत्नी किरण देवी के बयान पर विजयीपुर थाने में कांड संख्या 156/2018 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें रामनारायण उर्फ छोटे राम, राजेश राम, देवंती देवी, रामपाल राम तथा बीना कुमारी को नामजद आरोपित बनाया गया। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र आने के बाद न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामनारायण उर्फ छोटे राम, देवंती देवी तथा रामपाल राम को न्यायालय ने दोषी करार दिया, तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपित राजेश राम तथा बीना कुमारी को बरी कर दिया। न्यायालय ने दोषी करार दिए गए तीनों आरोपित रामनारायण मंडल उर्फ छोटे मंडल, रामपाल राम तथा देवंती देवी को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस आपराधिक मामले में सरकार की ओर से एपीपी रमन चंद्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष से अबू शमीम अंसारी ने सजा के बिंदु पर बहस किया। 


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