पटना में पकड़ा गया थानेदार; विधायक-डीएसपी भी चपेट में, देना पड़ा जुर्माना... जानें वजह
अगर आप कार से निकले हैं तो सीट बेल्ट पहनकर ही निकलें। बाइक से हैं तो हेलमेट लगाना मत भूलें। नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो पैरवी नहीं चलने वाली। देना होगा जुर्माना।
पटना, जेएनएन। अगर आप कार से निकले हैं तो सीट बेल्ट पहनकर ही निकलें। बाइक से हैं तो हेलमेट लगाना मत भूलें। आम हो या खास, ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो पैरवी नहीं चलने वाली। चालान रसीद थमाने के साथ पूरा जुर्माना वसूल किया जा रहा है। बिहार म्यूजियम के सामने एमवीआइ और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम वाहन चेकिंग में जुटी थी। इसी दौरान बिना सीट बेल्ट लगाए पेट्रोलिंग पर निकले एसकेपुरी थानेदार को पकड़ लिया गया। उन्हें एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ा। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने बॉडीगार्ड को बिना सीट बेल्ट देख जदयू विधायक की गाड़ी और डीएसपी का निजी वाहन रोक दिया और एक-एक हजार रुपये का चालान काट दिया।
थानेदार बोले पेट्रोलिंग पर हूं...
दोपहर के करीब साढ़े तीन बजे थे। बेली रोड पर वाहन चेकिंग चल रही थी। एसकेपुरी थानेदार नीरज कुमार सिंह थाने की सरकारी जिप्सी पर सवार होकर पेट्रोलिंग पर निकले थे। उनकी गाड़ी बेली रोड होकर जा रही थी। तभी ट्रैफिक पुलिस ने रुकने का इशारा किया। उन्हें लगा कि कोई बात है। उन्होंने गाड़ी किनारे रोक दी। जवान करीब आया और बोला, साहब आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। थानेदार बोले, पेट्रोलिंग पर निकला हूं। सीट बेल्ट लगाना भूल गए हैं। फिर ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी ने उन्हें एक हजार रुपये की जुर्माना रसीद थमा दी।
जदयू विधायक की गाड़ी को भी लगा जुर्माना
चेकिंग के दौरान तीन बाइक सवार भी बिना हेलमेट पकड़े गए थे। वह बार-बार पुलिस से विनती कर रहे थे कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। दरअसल तीन बाइक पर पीछे बैठे सवार बिना हेलमेट के थे। इसी बीच पुलिस ने जदयू के एक विधायक की गाड़ी रोक दी। इसमें भी बॉडीगार्ड बिना सीट बेल्ट के बैठा था। पुलिस ने वाहन स्वामी से जुर्माना राशि वसूल ली। यह देख तीनों बाइक सवार समझ गए कि कोई पैरवी नहीं चलने वाली। फिर तीनों ने जुर्माना भरा और चलते बने। पुलिस ने एक डीएसपी की कार को भी रोका, जिसमें उनका परिवार सवार था। लेकिन, आगे की सीट पर सवार युवक बिना सीट बेल्ट पकड़ा गया। कार सवार को एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ा।