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GST में छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाया जाए : सुशील मोदी

बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के तहत छोटे करदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्‍हें राहत पहुंचाया जायेगा।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Thu, 05 Oct 2017 08:38 PM (IST)Updated: Thu, 05 Oct 2017 10:32 PM (IST)
GST में छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाया जाए : सुशील मोदी
GST में छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाया जाए : सुशील मोदी

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत छोटे करदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जीएसटी परिषद से शुक्रवार को नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में सदस्यों से परेशानियों को दूर करने विचार करने की अपील की है।

मोदी ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के तहत छोटे-बड़े सभी व्यापारियों को प्रति माह विवरणी दाखिल करनी पड़ती है। अत: जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें मासिक के बजाय त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की सुविधा दी जाए। रिवर्स चेंज मेकेनिज्म की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित रखा जाए। कंपाउंडिंग स्कीम के तहत 75 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाए।

पहले अधिकांश राज्यों में वैट व्यवस्था के अंतर्गत त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने का प्रावधान था। परन्तु, वर्तमान व्यवस्था में छोटे एवं बड़े सभी करदाताओं को प्रतिमाह विवरणी दाखिल करनी पड़ती है, जिससे छोटे व्यापारियों को काफी कठिनाई हो रही है।

इस संबंध में सुझाव देते हुए मोदी ने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले करदाताओं को त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाए। वर्तमान में रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म की व्यवस्था के तहत निबंधित करदाताओं को अनिबंधित आपूर्तिकर्ता से माल खरीदने पर कर भुगतान करना पड़ता है, जिसके कारण छोटे व्यापारियों को काफी कठिनाई होती है।

अत: फिलहाल रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को स्थगित रखने की अपील की है। कंपाउंडिंग स्कीम के अन्तर्गत जिन व्यापारियों का टर्नओवर 75 लाख रुपये तक है उन्हें कुल बिक्री पर एक फीसद टैक्स देना पड़ता है। छोटे व्यापारियों के लिए यह सीमा कम है।

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