15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर लागू हो जाएगी ई-वे बिल व्यवस्था: सुशील मोदी
जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई से देश में चेकपोस्ट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसीलिए 1 अप्रैल से लागू होने वाली ई-वे बिल व्यवस्था 1 फरवरी से ही देश में लागू की जा रही है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। उपमुख्यमंत्री सह वित्त, वाणिज्यकर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 50 हजार से अधिक मूल्य के माल परिवहन के लिए 15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर बिहार सहित देश में ई-वे बिल की व्यवस्था लागू की जा रही है। देश में माल आवाजाही के लिए 1 फरवरी से ई-वे बिल अनिवार्य होगा।
नया सचिवालय सभागार में वाणिज्यकर अफसरों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए 5 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें 888 ट्रांसपोर्टर हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वे ट्रांसपोर्टर्स और डीलर को ई-वे बिल जेनरेट करने का प्रशिक्षण दें।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 'सुविधा' के तहत परिवहन परमिट के लिए फार्म भरना पहले से आसान हो गया है। निबंधित कारोबारी और ट्रांसपोर्टर्स अब कम्प्यूटर के अलावा मोबाइल एपलिकेशंस जरिए भी आसानी से ई-वे बिल जेनरेट कर सकेंगे। वहीं, राज्य के अंदर 10 किमी की दूरी तक माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई से देश में चेकपोस्ट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके चलते बड़ी मात्रा में बिना टैक्स दिए माल की आवाजाही से राज्यों को राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसीलिए 1 अप्रैल से लागू होने वाली ई-वे बिल व्यवस्था दो महीना पहले यानी 1 फरवरी से ही देश में लागू की जा रही है।