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RJD सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, कांग्रेस ने BJP पर लगाया ये आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसपर कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है। इसका भाजपा नेता ने जवाब दिया है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 01:12 PM (IST)Updated: Wed, 10 Apr 2019 06:35 PM (IST)
RJD सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, कांग्रेस ने BJP पर लगाया ये आरोप
RJD सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, कांग्रेस ने BJP पर लगाया ये आरोप

पटना, जेएनएन। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। मामले में सजा काट रहे लालू यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसका सीबीआई ने पुरजोर विरोध किया था और लालू यादव को जमानत नहीं देने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की अपील को मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

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लालू की जमानत याचिका खारिज होने पर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सीबीआइ बीजेपी के इशारों पर चल रही है। भाजपा नेता अगर तीन-तीन हत्या करते हैं तो उनको बेल मिल जाती है। ये सब भाजपा की साजिश है। जनता सब देख रही है। इस बार के चुनाव में भाजपा को जनता का आक्रोश सहना पड़ेगा। लालू को जेल में रखने से भाजपा की सत्ता नहीं सम्भल पाएगी। 

उनके इस बयान पर भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के कहने से नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी टिप्पणी की। न्याय का सम्मान होना चाहिए। 

सीबीआइ ने लालू की जमानत का किया  विरोध

सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि वो चारा घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का विरोध करेगी। सीबीआइ ने कहा कि  लालू यादव 11 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित राजनीतिक प्रचार और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, और चिकित्सकीय कारणों का बहाना बनाकर जमानत मांग रहे। 

लालू की तरफ से दी गई थी जमानत याचिका

चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल में सजा काट रहे हैं और तबियत खराब होने की वजह से वो रिम्स में भर्ती हैं। लालू ने मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

लालू ने जमानत याचिका में कहा था कि एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और तीसरे मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं, इसीलिए उन्हें जमानत दी जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।


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