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मुजफ्फरपुर कांड: SC की फटकार- पूर्व मंत्री फरार और किसी को पता नहीं ...बहुत खूब!

सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले मेंं फरार चल रही बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अबतक गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए बिहार के डीजीपी को समन भेजा है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 01:34 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 11:03 PM (IST)
मुजफ्फरपुर कांड: SC की फटकार- पूर्व मंत्री फरार और किसी को पता नहीं ...बहुत खूब!
मुजफ्फरपुर कांड: SC की फटकार- पूर्व मंत्री फरार और किसी को पता नहीं ...बहुत खूब!

पटना [जेएनएन]। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि एक महीने बीत गए और बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा अबतक गिरफ्तार नहीं की जा सकी हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार के डीजीपी को समन जारी करते हुए कहा है कि मंजू वर्मा अबतक गिरफ्तार नहीं हो सकी इस बारे में बिहार पुलिस को कोर्ट में 27 नवंबर को आकर जवाब देना होगा कि कैसे शेल्टर होम  मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाली मंजू वर्मा अबतक गिरफ्तार नहीं की जा सकी है।  

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ये तो गजब की बात है कि बिहार की पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर फरार हैं और इस बारे में कोई नहीं जानता है कि वो कहां है? क्या पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को नहीं देख रही कि एक पूर्व कैबिनेट मंत्री नहीं मिल रहीं, वो कहां है? ये तो विचित्र बात है।
इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार के शेल्टर होम्स में बदइंतजामी के बारे में जानकारी देने के लिए 27 नवंबर को बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भी समन भेजकर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। 

बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया था- नहीं मिल रहीं मंजू वर्मा
इससे पहले कोर्ट ने मंजू वर्मा के गिरफ्तार नहीं होने पर बिहार सरकार से जवाब मांगा था जिसपर बिहार सरकार ने कहा था कि मंजू वर्मा नहीं मिल रही हैं। इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और कहा कि बड़ी अजीब बात है। बिहार सरकार को पता ही नहीं कि उसकी पूर्व मंत्री कहां हैं। इसका मतलब बिहार में सबकुछ सही नहीं चल रहा है। 
सरेंडर करने की आ रही थी खबर
बता दें कि आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहीं बिहार की पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा के सरेंडर की अटकलें लग रही थीं। लेकिन, इस बीच उनके वकील ने कहा कि  सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है। साथ ही साथ मंझौल अनुमंडल न्यायालय में आवेदन देकर यह मांग की गई है की मंजू वर्मा को फरार घोषित ना किया जाए।
मंजू वर्मा के आवास से मिले थे अवैध कारतूस
बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद जब पुलिस ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत श्रीपुर गांव में उनके आवास पर छापेमारी की थी तो छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 अवैध कारतूस बरामद किए थे । इसी मामले में पूर्व मंत्री पर भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था।
ब्रजेश ठाकुर से नजदीकी की वजह से दिया था इस्तीफा 
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में 34 बच्चियों से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद ब्रजेश ठाकुर से समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की नजदीकी सामने आई थी। इस खुलासे के बाद मंजू वर्मा को पद से इस्तीफा देना पड़ा था।


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