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बेली रोड से बोरिंग रोड तक जाने वाले टर्निंग तक बिना रुके फर्राटा भर सकेंगे वाहन Patna News

राजधानी में फर्राटे पर अब लगाम लगेगी। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। बेली रोड पर वाहनों के फर्राटेदार परिचालन के लिए हड़ताली चौक क्रासिंग को शुक्रवार को बंद कर दी गई।

By Edited By: Published: Fri, 23 Aug 2019 09:01 PM (IST)Updated: Sun, 25 Aug 2019 08:29 AM (IST)
बेली रोड से बोरिंग रोड तक जाने वाले टर्निंग तक बिना रुके फर्राटा भर सकेंगे वाहन Patna News
बेली रोड से बोरिंग रोड तक जाने वाले टर्निंग तक बिना रुके फर्राटा भर सकेंगे वाहन Patna News


पटना, जेएनएन।
बेली रोड पर वाहनों के फर्राटेदार परिचालन के लिए हड़ताली चौक क्रासिंग को शुक्रवार शाम 4.30 बजे से बंद कर दिया गया। अब बेली रोड से बोरिंग रोड की ओर जाने वाले टर्निंग के पास भी बिना रुके वाहन फर्राटा भर सकेंगे, इसके लिए अध्ययन किया जाएगा। बेली रोड पर बन रहे लोहिया पथ चक्र के अंतर्गत यातायात व्यवस्था में बदलाव हो रहा है।


प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने हड़ताली चौक क्रासिंग बंद किए जाने के पहले व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लोहिया पथ चक्र के तहत लक्ष्य है कि सगुना मोड़-हड़ताली चौक-आयकर चौराहा तक अवरोध रहित यातायात व्यवस्था लागू की जाए। क्रासिंग बंद होने से अब हड़ताली चौक पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब बेली रोड से बोरिंग रोड यू-टर्न पर अवरोध रहित यातायात कैसे हो, इसके लिए अध्ययन कराया जाएगा। अध्ययन के बाद योजनाबद्ध तरीके से यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। सड़क चौड़ीकरण में अवरोधक बन रहे बस स्टैंड को लेकर भी आयुक्त ने अहम निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि तात्कालिक तौर पर सभी बस स्टैंडों को हटाया जाएगा। अब नए सिरे से बस पड़ावों को चिन्हित करने के बाद नए पड़ाव बनाए जाएंगे। आयुक्त ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा के साथ सचिवालय रोड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बेली रोड से जुड़े सूचना भवन की ओर के सचिवालय गेट को तोड़ने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान यह निर्देश दिया गया कि अतिक्रमण हटाते हुए सचिवालय से बेली रोड बायीं ओर जाने वाले वाहनों के लिए यातायात की व्यवस्था सहज की जाए। सचिवालय गेट के पास स्थित मंदिर को यथावत रखते हुए मंदिर के पीछे से सड़क बनाने का निर्णय भी लिया गया। मंदिर के पीछे स्थित सुधा बूथ को हटाकर कहीं और शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिया गया। इसके लिए दो दिनों के भीतर नोटिस देने का निर्देश नगर निगम को दिया गया।

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