पटना में मछली की बिक्री पर रोक, आदेश न मानने पर सात साल की जेल
पटना में पंद्रह दिनों तक मछली नहीं बिक सकेगी। राजधानी में हर तरह की मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये रोक दिनों तक रहेगी।
By Akshay PandeyEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 01:48 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jan 2019 01:48 PM (IST)
पटना जेएनएन। पटना में अब 15 दिनों तक आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल से लाई गई मछली नहीं दिखेगी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। राजधानी की सड़कों के कोने पर बिकने वाली मछली पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने सोमवार को एक प्रेसवार्ता में ये जानकारी दी कि पटना नगर निगम क्षेत्र में आंध्र और बंगाल से आने वाली मछलियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि इस पर स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट रिसर्च करेंगे। इनकी रिपोर्ट के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदेश के बाद पटना में पूरी तरह से मछली की बिक्री और भंडारण पर रोक रहेगी। जो लोग आदेश नहीं मानेंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सात साल की कैद और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। संजय कुुमार ने कहा कि आंध्र और बंगाल की मछलियों की स्वास्थ्य विभाग ने जांच की है। इसमें उनमें गड़बड़ी पाई गई है। कहा कि ये मछलियां खाने योग्य नहीं हैं।
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