Move to Jagran APP

बिहार-झारखंड के लिए सैनिक पेंशन अदालत 15 से

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक इलाहाबाद की ओर से बिहार रेजिमेंटल सेंटर में दो दिवसीय सैनिक पेंशन अदालत का आयोजन 15 एवं 16 फरवरी को होगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 10 Feb 2018 07:01 PM (IST)Updated: Sat, 10 Feb 2018 07:01 PM (IST)
बिहार-झारखंड के लिए सैनिक पेंशन अदालत 15 से
बिहार-झारखंड के लिए सैनिक पेंशन अदालत 15 से

पटना । रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक इलाहाबाद की ओर से बिहार रेजिमेंटल सेंटर में दो दिवसीय सैनिक पेंशन अदालत का आयोजन 15 और 16 फरवरी को किया गया है। बिहार रेजिमेंट से जुड़े पूर्व सैनिक, सैनिकों के परिवार और वीर नारियों की शिकायत का निपटारा ऑन द स्पॉट किया जाएगा।

loksabha election banner

सैनिक पेंशन अदालत में सैन्य परिवारों और वीर नारियों की दिक्कतें सुनी जाएंगी। बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गो की चिकित्सा सहित तमाम अन्य परेशानी का समाधान हो सकेगा। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मिलने वाली सुविधाओं के निपटारे के लिए बैंक, अदालत में सेना के रिकॉर्ड विभाग, पेंशन विभाग, लेखा और बैंकर्स भी रहेंगे। मकसद है कि जिस स्तर पर बाधा हो उसे एक दिन में दूर किया जाए ताकि किसी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़े। यह पहला मौका होगा जब बिहार रेजिमेंट झारखंड और बिहार के सैन्य परिवारों के सभी परेशानी दूर करने का वृहद आयोजन कर रहा है।

-- कैसे होगी सुनवाई --

आवेदक अपना नाम, रैंक, ग्रुप, रेजिमेंटल संख्या, पेंशन से संबंधित विवरण के साथ आवेदन करेंगे। सेना में अवकाश ग्रहण के बाद सातवां वेतनमान प्रभावी हुआ है। पड़ताल की जाएगी कि नए वेतनमान के अनुसार पेंशन राशि की गणना कर भुगतान हो रहा है। सातवां वेतनमान की प्रभावी अवधि से गणना कर भुगतान में दिक्कत आ सकती है। उत्तराधिकारी पेंशन में बाधा हो या बैंक खाते की समस्या सबकी सुनवाई कर निपटारे की योजना है।

: पूर्व सैनिकों के नियोजन की समस्या :

अवकाश प्राप्त होने के बाद सेना के जवानों को राज्य और केन्द्र की सेवा में मौका देना है। बिहार सरकार पूर्व सैनिकों की सैप के रूप में बहाली कर रही है। बैंकों में सुरक्षा गार्ड और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर राजपत्रित पदों पर बहाली का अवसर का प्रावधान है। नियोजन के स्तर पर कोई बाधा हो तो उसका निदान कराने का उपाय निकालने की तैयारी है।

-------


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.