मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: CBI ने सभी आरोपितों के खिलाफ दायर की चार्जशीट
मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। ईडी ने ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया है।
पटना/मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआइ ने ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपितों के खिलाफ बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें 19 आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। जबकि, दो अन्य के नाम सामने नहीं आए हैं। सीबीआइ ने पूरक अनुसंधान जारी रखने की बात कही है।
जांच के बाद पहली चार्जशीट : मामले की जांच के 204 दिनों के बाद सीबीआइ की ओर से यह पहली चार्जशीट है। सीबीआइ मामले की जांच 28 जुलाई से कर रही है।
20 सितंबर को सीबीआइ ने की थी पहली गिरफ्तारी : सीबीआइ ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी 20 सितंबर को की थी। उसने सबसे पहले बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन निदेशक रोजी रानी को गिरफ्तार किया। सबसे हाल में 20 नवंबर को मधु व अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया। रोजी रानी सहित अन्य कई आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि 90 दिन के करीब हो रही थी। ऐसे में अगर सीबीआइ चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो इन सभी को जमानत का लाभ मिल जाता।
10 आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने भी दाखिल की थी चार्जशीट : इससे पहले पुलिस ने अनुसंधान के बाद ब्रजेश ठाकुर सहित 10 आरोपितों के खिलाफ 26 जुलाई को विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें सात महिलाएं थीं। ये बालिका गृह की कर्मी थीं। इन सभी पर लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न में ब्रजेश सहित अन्य आरोपितों को सहयोग करने का आरोप था।
ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और बेटे को नोटिस : इस केस के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और बेटे को ईडी ने नोटिस जारी किया है। ब्रजेश ठाकुर के बेटे को पूछताछ के लिए ईडी ने 24 दिसंबर और पत्नी से पूछताछ के लिए 26 दिसंबर को तलब किया है। दोनों से पटना के ईडी कार्यालय मे पूछताछ होगी।
सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करेगी चार्जशीट : बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले में सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केस की चार्जशीट तैयार है और उसे जल्द ही फाइल करेंगे। सीबीआइ ने कहा कि इस मामले में सभी चार्जशीट फाइल करने की प्रक्रिया में है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से पूछा कि क्या इस मामले की जांच आयकर विभाग कर रहा है, इस पर सीबीआइ ने कोर्ट को कहा कि हां, इस मामले की जांच आयकर कर रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने के लिए सात दिसंबर तक की मोहलत दी थी। लेकिन, इस संबंध में किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी थी।