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लालू ने नीतीश के खिलाफ दिया था ये बयान, मानहानि के मुकदमे में 20 जनवरी तक पेशी टली

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साल 2017 में सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया था जिसे लेकर मानहानि केस दर्ज किया गया है। इस मामले में लालू की पेशी अब 20 जनवरी तक टल गई है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 02 Dec 2019 10:51 AM (IST)Updated: Mon, 02 Dec 2019 10:10 PM (IST)
लालू ने नीतीश के खिलाफ दिया था ये बयान, मानहानि के मुकदमे में 20 जनवरी तक पेशी टली
लालू ने नीतीश के खिलाफ दिया था ये बयान, मानहानि के मुकदमे में 20 जनवरी तक पेशी टली

पटना, जेएनएन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) पर CM नीतीश कुमार(Nitish Kumar) के खिलाफ गलत बयानी का आरोप लगा है। इस मामले में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है जिसमें सोमवार को लालू प्रसाद यादव की पटना (Patna) के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी थी। कोर्ट ने उनकी पेशी अब 20 जनवरी तक के लिए टाल दी है।

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लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मानहानि का मामला एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीश राजीव नयन के कोर्ट में चल रहा है। मानहानि के अपराधिक मामले में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पहले ही प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है।

2017 में रिटायर अधिकारी ने दायर किया है मामला

इस मामले के परिवादी भागलपुर निवासी एक रिटायर अधिकारी उदय कांत मिश्रा हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव पर वर्ष 2017 में एक परिवाद मुकदमा दायर किया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने भागलपुर की सभा में सीएम नीतीश के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद रिटायर अधिकारी उदयकांत मिश्र ने याचिका दायर की थी।

लालू पर लगा है ये आरोप 

आरोप है कि भागलपुर की एक सार्वजनिक सभा में लालू प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी आते हैं उन्हीं के घर ठहरते हैं। उन्होंने अरबों रुपए के सृजन घोटाले के मामले में उनको बदनाम करने की बात कही है। उन्होंने कहा था कि वादी सृजन घोटाला के आरोपितों का संरक्षक है। इस मानहानि के मुकदमे में कोर्ट ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ मानहानि का संज्ञान लिया है। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी लालू की पेशी

लालू प्रसाद के वकील चितरंजन सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मानहानि के मुकदमे में कोर्ट ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ मानहानि का संज्ञान लिया है। राजद सुप्रीमो अभी RIMS में इलाजरत हैं। वहीं से उन्‍हें कैमरे पर अपनी उपस्थिति देनी थी।

बता दें कि लालू अभी चारा घोटाले के मामले में रांची के बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद हैं और शारीरिक अस्वस्थता के कारण रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं। 


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