बलात्कारी को सुनाई 10 वर्ष की सजा
नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में पाक्सो के विशेष जज रविन्द्र नाथ त्रिपाठी ने शुक्रवार को मनेर के 52 वर्षीय अनिल राय को जेल की सजा सुनाई।
पटना । नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में पाक्सो के विशेष जज रविन्द्र नाथ त्रिपाठी ने शुक्रवार को मनेर थाना क्षेत्र के नीलकंठ टोला के 52 वर्षीय अनिल राय को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपित के खिलाफ 20 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि आरोपित ने 12 जुलाई 2016 को अकेला पाकर एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक ने 5 गवाहों से गवाही दिलवाई। घटना पटना के बेउर थाना क्षेत्र की है। बेउर थाना ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
............
अपहरण मामले में दोषी करार
न्यायालय संवाददाता, पटना :
अपहरण के एक मामले में एडीजे विपुल सिन्हा ने शुक्रवार को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के गांधी नगर स्थित कांटी फैक्ट्री रोड निवासी 24 वर्षीय अमर कुमार को दोषी पाया। सजा 25 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। प्राथमिकी के अनुसार रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के राखन महतो के 13 वर्षीय भाई लक्ष्मी कुमार का अभियुक्त ने 28 मार्च 2015 को अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद अभियुक्त ने बच्चे के परिजन से छोड़ने के बदले 7 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी।
-----------
विधान परिषद का सहायक दोषी करार
पटना : अपहरण की कोशिश करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जज अब्दुल सलाम ने शुक्रवार को बिहार विधान परिषद के सहायक 55 वर्षीय कमलेश्वरी प्रसाद यादव को दोषी पाया। अदालत ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुये डांट-फटकार कर बरी कर दिया। अदालत ने हिदायत दी कि आरोपित दो वर्ष तक शांति बनाकर जीवन व्यतीत करेगा। आरोप है कि आरोपित ने 17 मार्च 1998 को अपने ही विभाग में कार्यरत निशा भारती का अपहरण करने की कोशिश की थी। गर्दनीबाग थाने ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के वक्त निशा रिक्शे से जा रही थी।