पूरे देश में होगा एक राशन कार्ड, भ्रम में ना रहें, नया कार्ड नहीं बनेगा- रामविलास पासवान
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि कोई नया राशन कार्ड नहीं बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड की योजना एक जून से लागू होने जा रही ।
पटना राज्य ब्यूरो। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश में अब एक ही तरह के राशन कार्ड होंगे। कुछ लोग नए राशन कार्ड बनाए जाने की अफवाह उड़ा रहे हैं। किंतु सचाई यह है कि कोई नया कार्ड नहीं बनेगा। पुराने राशन कार्ड के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से उचित दर पर राशन ले सकता है। केंद्रीय मंत्री पटना में सोमवार को मीडिया से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बिहार-यूपी समेत पूरे देश में एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत एक जून से कर दी जाएगी। अभी तक 16 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार को 31 मार्च तक राशन कार्ड की प्रक्रिया से जोड़ दिया जाएगा। अभी फर्जीवाड़ा रोकने का काम किया जा रहा है।
बिहार में 44 हजार 404 कार्ड जाली निकले हैं। उचित पात्रों की पहचान उनके आधार कार्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। पासवान ने कहा कि पूरे देश में इस योजना के अभी 81 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन्हें तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल और दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं की आपूर्ति की जाती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रति वर्ष 610 लाख टन अनाज राशन कार्ड के आधार पर पीडीएस के जरिए लोगों को दिया जाता है। केंद्र सरकार को इसके लिए एक लाख 78 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ती है।
दक्षिण भारत में तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में बहुत पहले इस योजना की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड एवं त्रिपुरा में भी योजना की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर भारत में कुछ दिक्कत आ रही थी। बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्यों में अभी तक इसे शुरू नहीं किया जा सका है।
सोने की खरीद में अब नहीं होगी ठगी
पटना में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि सोने के गहनों की खरीदारी में ठगी की शिकायतें अब नहीं आएंगी। हॉलमार्किंग के बिना अब सर्राफा व्यापारी या दुकानदार सोना नहीं बेच सकेंगे। गहने में जितना कैरेट सोना होगा, उतना बताना होगा। दुकानदार को रसीद भी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देना होगा।
बिहार में अभी स्वर्ण आभूषण की कुल 813 दुकानें ही निबंधित हैं। शुद्धता को बनाए रखने के लिए दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी शुरुआत जिलों से की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हॉलमार्क एक्ट बनाने के बाद 15 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दुकानदारों को पुराने स्टॉक बेचने के लिए एक साल का समय दिया गया है, ताकि उन्हें यह नहीं लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है और सरकार ने अचानक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2021 से देश में बिना हॉलमार्क का सोना नहीं बिकेग