रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन का बदला नियम, स्क्रीनिंग में मिला कोरोना लक्षण तो मिलेगा फुल रिफंड
यात्रियों को फुल रिफंड सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने टिकट वापसी के नियमों में रियायत दी है। अब रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी विशेष रियायत दी है। जानें।
पटना, जेएनएन। लॉकडाउन के कारण रद की गईं ट्रेनों के लिए ई-टिकट एवं काउंटर से आरक्षित टिकट बुक करा चुके सभी यात्रियों को फुल रिफंड सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने टिकट वापसी के नियमों में रियायत दी है। अब रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी विशेष रियायत दी है। विशेष ट्रेनों का टिकट कैंसिल कराने पर किराया वापसी का सामान्य नियम लागू होगा। मालूम हो कि अभी स्पेशल ट्रेन खुलने के समय के 24 घंटे पहले तक टिकट रद करने पर आधी राशि जबकि इसके भीतर किराया वापसी का प्रावधान नहीं था।
बुखार या कोरोना लक्षण पर वापस होगा टिकट का पैसा
सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि स्पेशल ट्रेन खुलने के पूर्व की जा रही स्क्रीनिंग के दौरान यदि काफी अधिक बुखार अथवा कोरोना के लक्षण दिखे तो यात्रा की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विशेष मामले में यात्री का पूरा किराया वापसी की व्यवस्था रहेगी। उस टिकट पर सफर करने वाले अन्य यात्री भी अगर अपनी यात्रा रद करते हैं तो उनका भी पूरा टिकट किराया रिफंड होगा।
टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड के सामान्य नियम
अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले तक आरक्षित टिकट रद करवाया जाता है तो एसी फस्र्ट और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये, एसी टू/टियर क्लास के लिए 200 रुपये, एसी थ्री/एसी चेयरकार के लिए 180 रुपये व स्लीपर के लिए प्रति यात्री 120 रुपये की कटौती की जाती है। इसी तरह ट्रेन खुलने से 48 घंटे से 12 घंटे पूर्व तक टिकट रद करवाने पर टिकट मूल्य का 25 प्रतिशत तथा 12 घंटे से 04 घंटे पूर्व तक के लिए आधी राशि की कटौती की जाती है।