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प्रतिबंधित प्लास्टिक व कैरीबैग फैक्ट्री पर छापेमारी, दस क्विटल कैरीबैग बरामद

चौक थाना अन्तर्गत वार्ड 64 में फसाहत का मैदान के एक मकान में गुप्त सूचना के आधार पर घनी आबादी के बीच चल रहे प्लास्टिक कारखाना पर अनुमंडलाधिकारी राजेश रौशन व नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा की टीम ने छापेमारी की।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 01:21 AM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 01:21 AM (IST)
प्रतिबंधित प्लास्टिक व कैरीबैग फैक्ट्री पर छापेमारी, दस क्विटल कैरीबैग बरामद
प्रतिबंधित प्लास्टिक व कैरीबैग फैक्ट्री पर छापेमारी, दस क्विटल कैरीबैग बरामद

पटना सिटी। चौक थाना अंतर्गत वार्ड 64 में फसाहत के मैदान के एक मकान में चल रहे प्लास्टिक कारखाने पर अनुमंडलाधिकारी राजेश रौशन व नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि यहां रात में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का निर्माण जारी था। गुप्त सूचना पर पहुंची जांच टीम ताला तोड़ फैक्ट्री में प्रवेश की। मौके से टीम ने 10 क्विटल कैरीबैग व निर्माण सामग्री को जब्त किया। टीम ने सामान जब्त करने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया। कार्यपालक पदाधिकारी ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसडीओ के आदेश पर जब्त सामान को बाजार समिति के गोदाम में रखने की बात कही गई।

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छापेमार दल का नेतृत्व कर रहे नगर निगम पटना सिटी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग की फैक्ट्री पर यह चौथी बड़ी छापेमारी है। एसडीओ राजेश रौशन की देखरेख में फैक्ट्री सील की कार्रवाई की गई। एसडीओ ने बताया कि प्रथम ²ष्टया अली अहमद तथा शकील अहमद नियमों की अनदेखी कर प्रतिबंधित प्लास्टिक कारखाना चला रहे थे। यहां से कैरीबैग बनाने के लिए दर्जनों बड़े और छोटे बोरी में रखे सामान को जब्त किया गया। बोरे में रखा प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक दाना, छोटा-बड़ा प्लास्टिक रोल, इलेक्ट्रिक तराजू, कई बड़ा और छोटा प्लास्टिक कैरीबैग बनाने वाली लाखों रुपये मूल्य की मशीन जब्त कर फैक्ट्री को सील किया गया है। फैक्ट्री से लगभग दो हाइवा प्रतिबंधित प्लास्टिक तथा कैरीबैग जब्त किया गया।

एसडीओ ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में फैक्ट्री चलती थी और भोर में निर्मित सामग्री को निकाल लिया जाता था। एसडीओ ने बताया कि विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश देते फैक्ट्री का बिजली काट दिया गया है। वहीं मंगलतालाब के कनीय अभियंता आदित्य कुमार से पूछे जाने पर बिजली काटे जाने के संबंध में अनभिज्ञता जताई। अधिकारियों ने बताया कि अनुमंडल के विभिन्न मोहल्ले में चल रहे प्रतिबंधित प्लास्टिक व कैरीबैग फैक्ट्री की लगातार सूचना मिल रही है। इससे पूर्व अगमकुआं, मालसलामी तथा चौक थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक व कैरीबैग की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की मिली भगत से अनुमंडल में प्रतिबंधित प्लास्टिक फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही हैं।

- एसडीओ बोले- मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को खतरे में डालने के आरोपित

अनुमंडलाधिकारी राजेश रौशन ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तत विभाग की जारी अधिसूचना तथा नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों के तहत पटना के शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के निर्माण, बिक्री, खरीद तथा इस्तेमाल के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। फैक्ट्री मालिक अली अहमद तथा शकील अहमद पर जानबूझ कर सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना एवं प्रावधानों की अवहेलना का मामला बनता है। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने के आरोपित इन तीनों पर 9 पीसी की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत चौक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।


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