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लालू यादव को मिली राहत, औपबंधिक जमानत अवधि छह हफ्तों के लिए बढ़ी

रांची हाईकोर्ट से राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। उनकी औपबंधिक जमानत की अवधि छह हफ्तों के लिए बढ़ा दी गई है।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Fri, 29 Jun 2018 12:16 PM (IST)Updated: Fri, 29 Jun 2018 11:48 PM (IST)
लालू यादव को मिली राहत, औपबंधिक जमानत अवधि छह हफ्तों के लिए बढ़ी
लालू यादव को मिली राहत, औपबंधिक जमानत अवधि छह हफ्तों के लिए बढ़ी
पटना/रांची [जेएनएन]। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अौपबंधिक जमानत अ‍वधि छह हफ्तों के लिए बढ़ा दी है। उन्‍होंने प्रोविजनल जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की  थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लालू की प्रोविजनल जमानत अवधि को बढ़ाया गया।

दरअसल, दाखिल अर्जी (हस्तक्षेप याचिका) में कहा गया था कि वह गंभीर रूप से बीमार है। वह प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय, किडनी व डिप्रेशन सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनका इलाज देश के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है।

बता दें कि चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में हाइकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद लालू प्रसाद की ओर से प्रोविजनल बेल पिटीशन दायर की गई थी। इसमें बीमारियों के इलाज के लिए तीन माह के प्रोविजनल बेल की मांग की गई है।

लालू की ओर से कहा गया था कि उन्हें कई तरह की बीमारी हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। शुगर हार्ट रोग बीपी सहित कई बीमारियों का लालू ने हवाला दिया। झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की प्रोविजनल बेल पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट अधीवक्ता अभिषेक मनु सिंधवी ने पक्ष रखा। लालू की खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत देने की कोर्ट से अपील की गई। इसके बाद उन्‍हें छह हफ्तों के लिए 11 मई को सशर्त जमानत दी गई थी।

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