Move to Jagran APP

बगैर मूल अंकपत्र व माइग्रेशन सर्टिफिकेट के भी होगा औपबंधिक नामांकन

इंटरमीडिएट में मूल अंक पत्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा एसएलसी के अभाव में औपबंधिक नामांकन लिया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Jun 2019 08:48 PM (IST)Updated: Sat, 08 Jun 2019 08:48 PM (IST)
बगैर मूल अंकपत्र व माइग्रेशन सर्टिफिकेट के भी होगा औपबंधिक नामांकन
बगैर मूल अंकपत्र व माइग्रेशन सर्टिफिकेट के भी होगा औपबंधिक नामांकन

पटना । इंटरमीडिएट में मूल अंक पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा एसएलसी के अभाव में औपबंधिक नामांकन होगा। इसे लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विशेष कार्य पदाधिकारी, ओएफएसएस ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व प्राचार्यो को पत्र जारी किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सहित कई बोर्ड ने स्कूलों को मूल अंक पत्र, माइग्रेशन व क्रॉसलिस्ट उपलब्ध नहीं कराई है। इस कारण छात्रों को नामांकन में परेशानी हो रही है। छात्र नामांकन के लिए वेबसाइट से डाउनलोड अंक पत्र लेकर ही नामांकन केंद्र पर पहुंच रहे हैं।

prime article banner

ओएफएसएस के ओएसडी के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों का वेबसाइट से डाउनलोड किए गए अंक पत्र के आधार पर ही औपबंधिक नामांकन लिया जाएगा। संशय की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी की सहायता से उस बोर्ड की वेबसाइट से अंक पत्र का मिलान किया जा सकता है। छात्रों को सभी आवश्यक वांछित प्रमाणपत्र जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। संबंधित बोर्ड से मूल अंक पत्र, माइग्रेशन व स्कूलों से सीएलसी जारी होने के बाद कॉलेज को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा नामांकन रद कर दिया जाएगा।

- - - - - - -

: स्नातक में भी लिया जा रहा नामांकन :

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन लिए जा रहे हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आ‌र्ट्स एंड साइंस के प्राचार्य प्रो. तपन कुमार शांडिल्य ने बताया कि सीबीएसई के छात्र मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका औबंधिक नामांकन स्वीकार किया जा रहा है। 15 दिनों के अंदर उन्हें मूल प्रमाणपत्र के साथ सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया है। उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका नामांकन रद कर दिया जाएगा।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.