पुसु चुनाव: मतदान व गणना केंद्रों के सौ मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
पटना विश्वविद्यालय चुनाव के लिए कल मतदान किया जाएगा। इसके लिए विवि प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदान व गणना केंद्रों के सौ मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
पटना, जेएनएन। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा आग्नेयास्त्रों के प्रयोग व प्रदर्शन की आशंका से अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा मतदान एवं मतगणना केन्द्रों के सौ मीटर के दायरे में लागू रहेगी।
मिली जानकारी के मुताबिक पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों एवं विभागों में 46 मतदान व मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतदान की समाप्ति के उपरांत कांउसिलर की मतगणना मतदान केन्द्रों पर ही होनी है, जबकि पदाधिकारियों की मतगणना के लिए साइंस कॉलेज को सेंटर बनाया गया है।
मतदान व मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सुहर्ष भगत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत केन्द्रों के समीप निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश निर्गत किया है। निषेधाज्ञा सुबह दह बजे से मतगणना प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगी। निषेधाज्ञा के बाद प्रभावित क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों की जमघट, प्रदर्शन , जुलूस, धरना, घेराव, हथियारों का प्रदर्शन , लाउडसपीकर बजाना निषेध रहेंगे।