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कांग्रेस के सदानंद सिंह की बढ़ीं मुश्किलें: हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं आपकी जमानत खारिज कर दी जाए

पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है- क्‍यों नहीं जमानत खारिज कर दी जाए।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Wed, 11 Sep 2019 07:55 PM (IST)Updated: Wed, 11 Sep 2019 10:15 PM (IST)
कांग्रेस के सदानंद सिंह की बढ़ीं मुश्किलें: हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं आपकी जमानत खारिज कर दी जाए
कांग्रेस के सदानंद सिंह की बढ़ीं मुश्किलें: हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं आपकी जमानत खारिज कर दी जाए

पटना, राज्य ब्यूरो। पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट की इजाजत के बगैर  विदेश कैसे चले गए? जबकि अग्रिम जमानत अदालत उसी शर्त पर देती है कि अभियुक्त देश छोड़ कर बाहर न जाएं। विधानसभा में हुई बहाली में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह सहित 41 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। 

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न्यायाधीश आरके मिश्रा ने अधिवक्ता दिवाकर यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व विधान सभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। अधिवक्ता ने कहा कि वह भी  पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के मारे हुए हैं। मेधावी छात्र होते हुए भी उन्हें विधान सभा सचिवालय में नहीं चुना गया।

मालूम हो कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 2011 में ही पूर्व विधान सभा अध्यक्ष को शर्त के आधार पर अग्रिम जमानत  दी थी। उनसे कहा गया था वे अदालत के अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएंगे। लेकिन वे वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष की अगुवाई वाली टीम में शामिल होकर मॉरीशस जा कर लौट आए। उनकी विदेश यात्रा को लेकर ही अधिवक्ता ने जमानत रद कराने के लिए याचिका दायर की है। सदानंद सिंह 2000 से लेकर 2005 के बीच विधान सभा अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के सगे संबंधी नियुक्त हो गए।  


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