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अश्लील डांस प्रकरण में पुलिसकर्मी और हॉस्टल अधीक्षक दोषी

सरस्वती पूजा के दौरान बीएन कॉलेज हॉस्टल में अश्लील डांस मामले में जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। हॉस्टल वार्डन, सुपरिटेंडेंट, थाना मोबाइल पुलिस समेत अन्य दोषी पाए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Feb 2018 11:38 PM (IST)Updated: Thu, 01 Feb 2018 11:38 PM (IST)
अश्लील डांस प्रकरण में पुलिसकर्मी और हॉस्टल अधीक्षक दोषी
अश्लील डांस प्रकरण में पुलिसकर्मी और हॉस्टल अधीक्षक दोषी

पटना । सरस्वती पूजा के दौरान बीएन कॉलेज हॉस्टल में अश्लील डांस मामले में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी, पीरबहोर थाना की मोबाइल पुलिस, छात्रावास के अधीक्षक एवं वार्डन को दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने गुरुवार को जांच प्रतिवेदन का अध्ययन कर कुलपति और एसएसपी से चिन्हित दोषियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

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डीएम कुमार रवि ने बताया कि सरस्वती पूजा के दिन बीएन कॉलेज के हॉस्टल में अश्लील डास होने की जाच अनुमंडल पदाधिकारी सदर भवेश मिश्रा तथा नगर पुलिस उपाधीक्षक एसए हाशमी को संयुक्त रूप से करने का निर्देश दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी सदर और नगर पुलिस उपाधीक्षक ने संयुक्त रूप से जाच प्रतिवेदन दिया है। प्रतिवेदन में सरस्वती पूजा के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी को दोषी पाया गया है। पीरबहोर थाने की मोबाइल पुलिस को भी दोषी पाया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक देवेंद्र कुमार, होमगार्ड मनीष कुमार, परमेश्वर कुमार, सुरेश प्रसाद एवं इंद्रजीत राय तैनात थे। जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज को पत्र लिखकर दोषी पुलिसकर्मी एवं पीरबहोर मोबाइल को जाच प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। जिलाधिकारी ने दूसरा पत्र पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रासबिहारी प्रसाद सिंह को लिखा है कि जाच के आधार पर छात्रावास के अधीक्षक डीएन सिंह और हॉस्टल वार्डन पशुपति नाथ के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इनलोगों ने घोर लापरवाही की है। जिलाधिकारी ने पत्र में कहा है कि दोषी छात्रों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। डीएम ने सुझाव दिया है कि कैंपस में सीसीटीवी लगाया जाए। हॉस्टल का नियमित निरीक्षण हो।


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